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Chef Kunal Kapur के तलाक को कोर्ट ने दी मंजूरी, पत्नी से तंग आकर कोर्ट से लगाई थी गुहार

Babli • LAST UPDATED : April 3, 2024, 1:22 pm IST

India News (इंडिया न्यूज़), Chef Kunal Kapur, दिल्ली: कुणाल कपूर भारत के सबसे जाने माने शेफ में से हैं। 44 साल रेस्तरां मालिक कुकिंग रियलिटी शो, मास्टरशेफ इंडिया में अपनी उपस्थिति के लिए बेहद पॉपुलर भी हैं। कुणाल एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जहां वह रेसिपी और कुकिंग हैक्स शेयर करते हैं। जबकि फेमस शेफ के पेशेवर जीवन के बारे में जनता को पता है, कुणाल ने अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादातर गुप्त रखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 2008 में एकता कपूर नाम की महिला से शादी की और 2012 में दोनों एक बेटे के माता-पिता बने।

  • कुणाल कपूर के तलाक को कोर्ट ने दी मंजूरी
  • पत्नी ने लगाए थे ऐसे आरोप
  • पत्नी से तंग आकर कोर्ट से लगाई थी गुहार

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कुणाल कपूर ने पत्नी से लिया तलाक

2 अप्रैल, 2024 को मीडिया में ऐसी खबरें सामने आईं कि कुणाल कपूर और उनकी अलग हो चुकी हैं। शेफ को उनकी पत्नी से तलाक मिल गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा यह देखने के बाद आया है कि सेलिब्रिटी शेफ की पत्नी ने अदालत में उन्हें ‘बदनाम’ करने के एकमात्र इरादे से उनके खिलाफ कुछ ‘बेबुनियाद आरोप’ लगाए थे। जज सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने अपने बयान में कहा कि कुणाल की एक्स पत्नी ने आरोप लगाया था कि उनके विवाहेतर संबंध थे और वह नियमित रूप से अपने फैंस के साथ इश्कबाज़ी भरी बातचीत करते थे।

Chef Kunal Kapur

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एक बयान में कहा गया था की, “प्रतिवादी (पत्नी) ने अपने लिखित निवेदन में अपीलकर्ता (कुणाल कपूर) के सुर्खियों में आने के बाद उस पर बेवफाई और विवाहेतर संबंधों के आरोप लगाए हैं। उसने दावा किया है कि एक बार जब अपीलकर्ता ने लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया, तो वह नियमित रूप से उससे अप्राकृतिक यौन मांग करने के अलावा अपने फैंस के साथ इश्कबाज़ी करने लगा।

आरोपों के संबंध में सबूत देने में विफल रहीं पत्नी

इसके साथ ही आगे बताया गया की कुणाल की अलग पत्नी उसके खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही, और केवल अपने अनुमान के आधार पर सबूत पेश किए। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि चूंकि ये आरोप निराधार थे और लोगों की नजरों के सामने उनकी छवि खराब करने के लिए लगाए गए थे, इसलिए ऐसा कृत्य क्रूरता के बराबर है।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में हुए पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली कुणाल कपूर की अपील को स्वीकार कर लिया। आदेश ने सेलिब्रिटी शेफ को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक से इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक कलह रिश्ते का अलग अलग हिस्सा है। हालाँकि, जब ऐसे झगड़े अपने जीवनसाथी के लिए अनादर और उपेक्षा का रूप ले लेते हैं, तो विवाह अपनी पवित्रता खो देता है।

कभी उनके माता-पिता का सम्मान नहीं किया

इससे पहले, कुणाल कपूर ने अपनी अलग रह रही पत्नी पर कभी भी उनके माता-पिता का सम्मान नहीं करने और बार-बार उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया था। दूसरी ओर, उनकी एक्स वाइफ ने दावा किया कि ये आरोप झूठे हैं और अदालत को गुमराह करने के लिए लगाए गए हैं। उसने यह भी कहा कि वह विवाह संस्था का सम्मान नहीं करता था और यहां तक कि एक माता-पिता के रूप में भी बेईमान था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने हमेशा एक प्यारे जीवनसाथी की तरह बातचीत की और उनके प्रति वफादार रहीं। इसके अलावा, कुणाल की अलग रह रही पत्नी ने कहा कि उसने अपने माता-पिता के साथ मिलकर उससे तलाक लेने के लिए कहानियां गढ़ीं।

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