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India News (इंडिया न्यूज), Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित घोटाले जुड़े मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस केस की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने 17 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जान लें कि इस केस में सिसोदिया के खिलाफ CBI और ED ने केस दर्ज कर रखा है।
Supreme Court dismisses the bail plea of former Delhi Deputy CM Manish Sisodia in connection with cases related to alleged irregularities in the Delhi Excise Policy case. pic.twitter.com/3gAYUMGW9I
— ANI (@ANI) October 30, 2023
बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया इसी साल फरवरी में दिल्ली शराब घोटाले में अरेस्ट हुए थे। जिसके बाद वो लगातार जमानत की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल रही है। पहले उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करना पड़ा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। उस वक्त सिसोदिया ने अपनी पत्नी के बीमार होने का हवाला दिया था और अदालत से जमानत की अपील की था। बता दें कि यह केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियां के अंडर में है। जिसकी जांच ये एजेंसियां कर रही हैं। जान लें कि सिसोदिया का नाम इस केस में आने के बाद लगातार बीजेपी ‘आप’ पर हमलावर है।
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