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India News (इंडिया न्यूज़), Azam Khan Convicted: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में परिवार सहित दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें कि रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने इस केस में अपना फैसला सुनाया है। आज सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी थीं।
फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है। मामला अब्दुल्ला आजम खान का दो बार जन्म प्रमाण पत्र जारी होने से जुड़ा है।
मालूम हो कि अब्दुल्ला आजम ने साल 2017 में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उस वक्त उनके उपर कम उम्र की शिकायत की थी। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी नेता अब्दुल्ला आजम का चुनाव रद्द कर दिया था। गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उनके पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं। जिनमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर का है और दूसरा लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया है।
अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट और विदेशी दौरे हासिल करने और सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप है। दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किये गये थे.
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