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Budget 2024: Nirmala Sitharaman बजट में कर सकती हैं ये 6 ऐलान, जानें किन्हें मिलेगा फायदा?

Budget 2024: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने आज बजट पेश करने वाली हैं। जानें आज क्या-क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं।

BY: Utkarsha Srivastava • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Nirmala Sitharaman To Present Budget 2024: भारत की वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण आज 23 जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश करेंगी। ये पीएम मोदी (PM Modi) की सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इसके साथ ही आज सीतारमण अपना सातवां बजट पेश करते हुए सबसे ज्यादा केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी स्थापित करेंगी और पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ेंगी। बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री के ऐलान को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जानें निर्मला सीतारमण आज कौन से 6 बड़े ऐलान कर सकती हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि निर्मला सीतारमण आज के बजट में आम लोगों का खास ख्याल रखेंगी। उनके बजट में सैलरी क्लास, किसानों और नौकरीपेशा मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी हो सकती है। जिसकी वजह से जनता को बढ़ती हुई महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है।

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Budget 2024 Nirmala Sitharaman To Make 6 Big Announcement

इनकम टैक्स

वित्त वर्ष 2020 के बजट नई टैक्स रिजीम लागू की थी और पुरानी टैक्स रिजीम को आखिरी बार 2014-15 में अपडेट किया गया था। 2024 के बजट में इनकम टैक्स छूट की न्यूनतम सीमा को बढ़ाया जा सकता है, जो कि 5 लाख रुपए तक हो सकती है।

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निवेश या इंश्योरेंस में छूट

पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को निवेश या इंश्योरेंस के जरिए सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है, जो इस बार बढ़ा तर 2 लाख रुपए हो सकती है।

हेल्थ इंश्योरेंस

बजट में देश के नागरिकों की सेहत को ख्याल रखते हुए धारा 80D में बदलाव करते हुए इंश्योरेंस प्रीमियम की सीमा 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की जा सकती है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपए तक हो सकती है।

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होम लोन

फिलहाल होम लोन में 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन

कर दाताओं के दोनों टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार रुपए है। दावा किया जा रहा है कि सरकार नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए और पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 70,000 रुपए कर सकती है।

कैपिटल गेन टैक्स

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स छूट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की मांग उठी थी लेकिन इस पर वित्त मंत्री का क्या ऐलान होगा, ये देखना होगा।

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