इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (Amazon Reprimanded by High Court): दिल्ली हाईकोर्ट ने आनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म अमेजन को फटकार लगाते हुए पाकिस्तान में बनी रूह अफजा को हटाने का आदेश दिया है। माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर अमेजन के इंडियन प्लेटफॉर्म से इसे हटाया जाएं। इसके अलावा कोर्ट ने सभी मामलों में दलीलें सुनी हैं। हाईकोर्ट ने अमेजन को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा हैं। 31 अक्टूबर को इसी मामले की अगली सुनवाई होगी।
भारत में रूह अफजा की निर्माता कंपनी हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने अमेजन के इंडियन प्लेटफार्म में लिस्टेड रूह अफजा के विभिन्न वेरिएंट के नाम पर पाकिस्तानी उत्पाद को बेचने की शिकायत दी थी।
Amazon Reprimanded by High Court
कंपनी ने बताया कि भारत में बेचा जा रहा रूह अफजा शरबत हमदर्द लेबोरेट्रीज (इंडिया) नहीं है। यह कंपनी पाकिस्तान की है। याचिका में कंपनी ने कहा कि रूह अफजा में इसको बनाने वाली कंपनी की सारी जानकारी नहीं दी जा रहीं हैं। भारत में रूह अफजा हमदर्द नेशनल फाउंडेशन बनाती हैं और रूह अफजा पाकिस्तान में हमदर्द लेबोरेट्रीज बनाती हैं।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने की। उन्होंने कहा कि बहुत अधिक व्यक्त से देश में रूह अफजा का अधिक उपयोग किया जा रहा है। इसी वजह से इसकी क्वालिटी में किसी तरह से समझौता नहीं किया जायेगा और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड में भी किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
जज ने कहा कि भारत के ग्राहकों को पाकिस्तान का उत्पाद बेचा जा रहा जोकि गलत बात हैं। अमेजन एक डीलर की तरह काम करता है। उसका कार्य उत्पाद को बेचने का हैं। ऐसे में उसकी जिम्मेदारी भी बनती हैं कि प्रोडक्ट के निमार्ता की जानकारी को ग्राहकों को दे।
जानना जरूरी है कि इसकी शुरूवात 1907 में देश में पहली बार हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने की थी। इस शरबत का नाम रूह अफजा रखा गया था। पहले इसका इस्तेमाल सिर्फ पुरानी दिल्ली में होता था। लेकिन वर्ष 1947 में देश में बंटवारे के व्यक्त हाफिज अब्दुल मजीद का छोटा बेटा हकीम मोहम्मद सईद पाकिस्तान चला गया और वह पर उन्होंने हमदर्द की शुरूवात की जबकि बड़े बेटे अब्दुल हमीद ने भारत के ही रहकर अपने पिता का कारोबार को आगे बढ़ाया।
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