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How to Sell A Financed Car ऐसे बेचें फाइनेंस कराई हुई कार, जानिए पूरा प्रोसेस

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :

How to Sell A Financed Car : भारत में हर 3 से 5 साल में कार बदलना तो जैसे आम बात हो गयी है। पहले कार खरीदना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि इसके लिए एकमुश्त रकम खर्च करनी पड़ती थी, लेकिन अब लोन आसानी से उपलब्ध होने की वजह से यह बहुत आसान हो गया है। ऐसे में अक्सर कार बेचते समय भी उस पर लोन चढ़ा रहता है। ऐसे मामलों में कार बेचने से पहले आपको उस पर बकाया लोन चुकाना होता है। अगर आप भी कार बेचने का प्लान बना रहे हैं जिस पर लोन बकाया है तो जानिए उसके लिए क्या करना होगा

सबसे पहले पता करें कितना लोन बकाया है। (How to Sell A Financed Car)

बैंकर/फाइनेंस एजेंसी से पता करें कि आपके कार लोन की कितनी रकम बकाया है। इसके बाद आपको लोन प्री-क्लोजर फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसके बाद आपको बचा हुआ भुगतान करना होगा।

बकाया भुगतान के बाद NOC के लिए अप्लाई करें (How to Sell A Financed Car)

सभी बकाया का भुगतान करने के बाद बैंक के पास अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के लिए आवेदन करें। बैंक आपके विवरण को सत्यापित करने के बाद 1-2 दिनों में NOC और फॉर्म 35 की दो प्रतियां जारी करेगा। इसके बाद आप कार बेच सकेंगे।

कंपनी के द्वारा बेचने पर क्या करना होगा (How to Sell A Financed Car)

अगर आप किसी कंपनी जैसे कार्स24 या कार ट्रेड जैसे कार सेलिंग और पर्चेजिंग प्लेटफॉर्म को कार बेचते हैं तो भी आपको प्री-क्लोजर फॉर्म भरकर बैंक में जमा करना होगा। इसके बाद आपको बचा हुआ भुगतान करना होगा।

कंपनी लोन का भुगतान करती है (How to Sell A Financed Car)

अगर आपके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है तो ये कंपनियां लोन चुकाती हैं। ये कंपनी आपके लोन अकाउंट में बची हुई रकम ट्रांसफर कर देती हैं। इसके बाद आपको NOC के लिए अप्लाई करना होता है। जब आप कंपनी को NOC और कार के डॉक्यूमेंट देते हैं तो कंपनी डील का बचा हुआ अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है।

हायपोथेकेशन को हटवाने के लिए RTO में आवेदन करें (How to Sell A Financed Car)

NOC के साथ पैन कार्ड, पते का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फॉर्म 28, 29, 30, 35, विक्रय का एफिडेविट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आरसी, पीयूसी, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ट्रांसफर के आवेदन को RTO में जमा करके RC पर से हायपोथेकेशन (HP) हटाने के लिए आवेदन करें। HP नहीं हटवाने पर लोन देने वाले बैंक का नाम आरसी पर दिखाई देगा और कोई कार बेचने में परेशानी हो सकती है।

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Sameer Saini

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