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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Income Tax Return : 2021 का आखिरी सप्ताह बचा है। वहीं 31 दिसंबर 2021 को कई महत्वपूर्ण कामों की डेडलाइन भी समाप्त हो रही है। अगर आपने तय तारीख पर ये काम खत्म नहीं किया तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि 31 दिसंबर तक ईपीएफ अकाउंट में ई-नॉमिनी दर्ज, आईटीआर रिटर्न, लाइफ सार्टिफिकेट, डीमैट अकाउंट की केवाईसी, आधार को यूएएन से लिंक करने की आखिरी तारीख है। आइए जानते हैं इन कामों की डेडलाइन समाप्त होने के पहले काम खत्म करने पर क्या फायदा होता है।
एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड आगेर्नाइजेशन (ईपीएफओ) ने सभी पीएफ खाताधारकों को नॉमिनी जोड़ने के लिए कहा है। ईपीएफओ ने नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की है। अगर 31 दिसंबर तक आपने अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं किया तो आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा सकता है। यह काम ईपीएफओ की साइट पर जाकर आनलाइन किया जा सकता है।
नॉमिनेशन करने से ईपीएफ सदस्य की मृत्यु होने पर आसानी से पीएफ का पैसा, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम और एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम का फायदा पाने में मदद मिलती है। यह नॉमिनी को आॅनलाइन क्लेम फाइल करने की भी सुविधा देता है। (Income Tax Return)
मार्केट रेगुलेटर सेबी (एसईबीआई) के अनुसार अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको 31 दिसंबर तक उसकी केवाईसी करनी होगी। अगर केवाईसी नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। केवाईसी पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा। (Income Tax Return)
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना है। समय रहते आईटीआर फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बच सकते हैं, बल्कि नोटिस आने का डर भी नहीं रहता। निर्धारित तारीख के अंदर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर जुमार्ना भी चुकाना पड़ सकता है।
बैंक आॅफ बड़ौदा ने त्योहारी सीजन में होम लोन ब्याज दर को घटाकर 6.50 फीसदी कर दिया है। नई ब्याज दर का फायदा नए लोन के अलावा दूसरे बैंक से ट्रांसफर होकर आए होम लोन पर मिलेगा। इस आॅफर का फायदा 31 दिसंबर तक मिलेगा। ऐसे में अगर आप होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो 31 दिसंबर तक अप्लाई करने पर इस आॅफर का फायदा ले सकते हैं। (Income Tax Return)
बिजनेस से जुड़े वो लोग जिनकी सालाना कमाई 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही एक आॅडिट रिपोर्ट फाइल करनी होती है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, फिल्म एक्टर, वकील, टेक्नीशियंस जैसे प्रोफेशनल्स को तो 50 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर ही आडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आडिट फाइल करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर ही है।
रिटायर सभी सरकारी कर्मचारियों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा कराना होता है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसका मतलब है कि पेंशन जारी रखने के लिए इस साल के आखिर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने की सूरत में जनवरी 2022 की पेंशन बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी।
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