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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Income Tax Saving 2022: वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में मात्र दो माह से भी कम वक्त बचा है। यदि आपने अभी तक टैक्स बचाने के तरीके नहीं अपनाए हैं तो बेहतर होगा कि आप इनकम टैक्स सेक्शन 80सी के तहत पीपीएफ, ईपीएफ, एलआईसी प्रीमियम, ईएलएसएस, बच्चों की फीस, होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट, संपत्ति की खरीदारी में स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन चार्जेज आदि में 1.5 लाख रुपये तक के खर्च व निवेश पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। (Income Tax Saving Investments)
अन्य विकल्प: ट्यूशन फी, घर के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाम्प ड्यूटी और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट।
Income Tax Saving 2022
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