इंडिया न्यूज, NSE Co-location Case : को-लोकेशन घोटाला मामले में जांच का सामना कर रहे एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों को आज सुबह जमानत दे दी है। सुब्रमण्यम पहले एनएसई के ग्रुप आपरेटिंग आफिसर रह चुके हैं और वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर रहीं चित्रा रामकृष्ण के सलाहकार भी थे। को-लोकेशन घोटाला मामले की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने कहा कि एनएसई के 2 पूर्व अधिकारियों को वैधानिक जमानत दे रहे हैं।
सुब्रमण्यम की ओर से दायर जमानत याचिका पर सीबीआई ने कोर्ट में बताया है कि मामले की जांच ने स्थापित किया है कि सह-आरोपी रामकृष्ण ने एनएसई में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था और नियमों को ताक पर रखकर सुब्रमण्यम को मुख्य रणनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। इसके बाद मनमाने ढंग से और अनुपातहीन रूप से अपने मुनाफे में इजाफा भी किया।
NSE Co-location Case
बता दें कि 2018 में देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में गड़बड़ी का मामला आया था। मई 2018 में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में सीबीआई मार्केट एक्सचेंजों के कंप्यूटर सर्वर से स्टॉक ब्रोकरों तक सूचना के कथित अनुचित प्रसार की जांच कर रही है। इसी साल सुब्रमण्यम को 24 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 6 मार्च को सीबीआई ने चित्रा रामकृष्ण को भी गिरफ्तार कर लिया था।
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