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नियमों का पालन नहीं करने वाले बिल्डर्स और प्रमोटर्स की हुई कार्रवाई, RERA ने 1.77 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना

BY: Nishika Shrivastava • LAST UPDATED : December 20, 2022, 4:18 pm IST
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नियमों का पालन नहीं करने वाले बिल्डर्स और प्रमोटर्स की हुई कार्रवाई, RERA ने 1.77 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना

Uttar Pradesh, RERA Imposes Penalty on Builders.

Uttar Pradesh, RERA Imposes Penalty on Builders: यूपी रेरा (उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी) ने आदेशों का पालन नहीं करने को लेकर 13 रियल एस्टेट कंपनियों पर कुल 1.77 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कदम घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बता दें कि 19 दिसंबर को यूपी रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार की अगुआई में हुई एक बैठक में प्रमोटर्स को दिए आदेशों की समीक्षा की गई और इसमें पाया गया कि पर्याप्त समय दिए जाने के बाद उन्होंने आदेशों का अनुपालन नहीं किया। इसके बाद प्रमोटर्स पर जुर्माना लगा दिया गया।

आदेश नही मानने पर लगा जुर्माना

आपको बता दें कि यूपी रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रेरा एक्ट के सेक्शन 38/63 के तहत आदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले प्रमोटर्स पर प्रोजक्ट कॉस्ट का 5 फीसदी तक जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि ये आदेश फ्लैट हैंडओवर, रिफंड और स्वीकृत मैप जमा करने से संबंधित थे। लोग लगातार इन चीजों को लेकर रेरा पर दबाव बना रहे हैं, जिसकी वजह से प्राधिकरण बिल्डर्स और प्रमोटर्स को नोटिस जारी कर इस संबंध में चेतावनी दे रहा है। वहीं, चेतावनी के बावजूद जो प्रमोटर्स आदेश नहीं मान रहे हैं, उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है।

इन कंपनियों पर हुई कार्रवाई

वहीं यूपी रेरा के बयान के अनुसार, गार्डनिया इंडिया पर 62.13 लाख रुपये, एलिगेंट इंफ्राकॉन पर ₹7.93 लाख, रूद्रा बिल्डवेल प्रोजेक्ट पर ₹3.12 लाख, यूनिवेरा डेवलपर्स पर ₹6.31 लाख, केवी डेवलपर्स पर ₹6.67 लाख, सी ग्रीन डेवलपर्स पर 42.40 लाख रुपये, सनसिटी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ₹47,515, अंतरिक्ष इंजीनियर्स पर ₹6.98 लाख, अनिल गुप्ता पर ₹9.02 लाख, आइडिया बिल्डर्स पर ₹6.80 लाख, गार्डेनिया डेवलपर्स एम्स पर ₹7.57 लाख और लॉजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ₹9.60 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

आदेशों का जल्द हो पालन

प्राधिकरण ने प्रमोटर्स को आदेशों का पालन करने के लिए 15 दिन की मोहल्लत दी है। उन्हें 15 दिन में कंप्लायंस रिपोर्ट और 30 दिन के अंदर पेनल्टी जमा करनी होगी। यूपी रेरा ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो पेनल्टी की रकम को लैंड रेवेन्यू के बकाए से वसूल लिया जाएगा। यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश में जो भी बिल्डर घर खरीदारों के हितों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

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