Hindi News / Business News / The New Income Tax Bill May Be Introduced In Parliament On February 10

नया Income Tax ब‍िल बनेगा सिरदर्द या वरदान? कौन से बड़े बदलाव करने वाली है निर्मला सीतारमण?

Income Tax Bill: 7 फरवरी को शाम 6 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में नए आयकर विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके बाद उम्मीद है कि सरकार 10 फरवरी को इस विधेयक को संसद में पेश करेगी।

BY: Deepak • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Income Tax Bill: 7 फरवरी को शाम 6 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में नए आयकर विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके बाद उम्मीद है कि सरकार 10 फरवरी को इस विधेयक को संसद में पेश करेगी। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 अप्रैल से नई कर व्यवस्था लागू होने की संभावना है। ऐसे में हर किसी का सवाल है कि नए आयकर विधेयक में क्या बदलाव होने जा रहे हैं? आइए जानते हैं इनके बारे में-

नया कानून लाया जाएगा

मौजूदा आयकर अधिनियम (आयकर अधिनियम 1961) 1961 से लागू है। अब इसे पूरी तरह खत्म कर नया कानून लाया जाएगा। इसे मौजूदा जरूरतों के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। नया आयकर कानून कम और आसान शब्दों में होगा। इसका मकसद आम लोगों के लिए इसे समझना आसान बनाना है। मौजूदा कानून 6 लाख शब्दों में लिखा है, इसे घटाकर आधा कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कम जटिलता और कम उलझन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल में टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी मौजूदा टैक्स दरें भविष्य में भी वही रहेंगी। टैक्स सिस्टम को आसान और तर्कसंगत बनाया जाएगा।

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टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया पूरी तरह से हो जाएगी डिजिटल 

टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि आने वाले समय में कागजी काम कम होगा और लोग आसानी से इनकम टैक्स फाइल कर सकेंगे। सरकार का फोकस टैक्स से जुड़े मामलों को कम करने पर है। कई गलतियां होने पर सजा कम करने का प्रावधान हो सकता है। नए टैक्स नियमों को और पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इससे टैक्सपेयर्स को कम परेशानी होगी।

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भारत में निवेश बढ़ सकता है

सरकार असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को मर्ज करने पर भी विचार कर रही है। नया कानून विदेशी कंपनियों और निवेशकों के लिए भी स्पष्ट होगा, जिससे भारत में निवेश बढ़ सकता है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स सिस्टम से जुड़ें। लेकिन इसमें किसी नए टैक्स का प्रावधान नहीं होगा। सरकार इस नए कर कानून को एक अप्रैल से लागू करने का इरादा रखती है। पहले इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा।

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