बैगेज नियम 2026 जो 2 फरवरी को लागू हुए, हवाई या समुद्री रास्ते से आने वाले ज़्यादातर यात्रियों को कस्टम ड्यूटी दिए बिना ज़्यादा कीमत का पर्सनल सामान ले जाने की इजाज़त देते हैं.
ड्यूटी-फ्री बैगेज की लिमिट
Baggage Rules 2026: सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए बैगेज नियमों में बदलाव किया है, जिसमें सोने के गहनों सहित कई चीज़ों के लिए ड्यूटी-फ्री अलाउंस बढ़ाया गया है.
बैगेज नियम, 2026 जो 2 फरवरी को लागू हुए, हवाई या समुद्री रास्ते से आने वाले ज़्यादातर यात्रियों को कस्टम ड्यूटी दिए बिना ज़्यादा कीमत का पर्सनल सामान ले जाने की इजाज़त देते हैं.
भारत का कोई भी निवासी, भारतीय मूल का कोई टूरिस्ट, या टूरिस्ट वीज़ा के अलावा कोई वैलिड वीज़ा रखने वाला कोई भी विदेशी नागरिक ₹75,000 तक का सामान बिना ड्यूटी दिए ला सकता है. पहले यह लिमिट ₹50,000 थी.
नियमों में विदेशी टूरिस्टों के लिए एक अलग लिमिट भी बताई गई है. हवाई या समुद्री रास्ते से भारत आने वाले विदेशी टूरिस्टों को ₹25,000 तक के सामान पर ड्यूटी-फ्री क्लीयरेंस मिलेगा, बशर्ते सामान उनके साथ या उनके बैगेज में हो.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) द्वारा 1 फरवरी को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये नियम बैगेज रूल्स, 2016 की जगह लेंगे.
CBIC ने कहा, “जो भारतीय निवासी या टूरिस्ट एक साल से ज़्यादा समय से विदेश में रह रहे हैं, उन्हें भारत लौटने पर ड्यूटी-फ्री क्लीयरेंस की इजाज़त दी जाएगी अगर कोई महिला यात्री अपने सामान में 40 ग्राम तक ज्वेलरी लाती है या कोई पुरुष यात्री 20 ग्राम तक ज्वेलरी लाता है.”
अगर आप भारतीय निवासी हैं या भारतीय मूल के हैं और एक साल से ज़्यादा समय से विदेश में रह रहे हैं तो आप कस्टम ड्यूटी दिए बिना कुछ मात्रा में ज्वेलरी वापस ला सकते हैं.
एक महिला यात्री 40 ग्राम तक और एक पुरुष यात्री 20 ग्राम तक ज्वेलरी ला सकता है.
ज्वेलरी “बोनाफाइड पर्सनल बैगेज” का हिस्सा होनी चाहिए जिसका मतलब है कि यह पर्सनल इस्तेमाल के लिए है और बेचने के इरादे से नहीं है.
सर्कुलर में कहा गया है, “यह भी तय किया गया है कि 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र का कोई भी पैसेंजर जो क्रू मेंबर नहीं है, उसे अपने बोनाफाइड बैगेज के हिस्से के तौर पर एक नया लैपटॉप, जिसमें नोटबुक कंप्यूटर भी शामिल है ड्यूटी-फ्री क्लियरेंस की इजाज़त होगी.”
नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि ड्यूटी-फ्री लिमिट शेयर नहीं की जा सकती. एक पैसेंजर का फ्री अलाउंस दूसरे पैसेंजर के अलाउंस के साथ जोड़ा या पूल नहीं किया जा सकता.
देश में करेंसी लाने या बाहर ले जाने के नियम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ करेंसी) रेगुलेशन 2015 और इन रेगुलेशन के तहत जारी किए गए किसी भी संबंधित नोटिफिकेशन के अनुसार होंगे.
Rajasthan Nikay Chunav Result 2026: राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में…
Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में शनिवार और रविवार को वीकेंड का वार हुआ,…
Imran Khan ex-wife Jemima second marriage: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर इमरान खान की…
Sitamarhi Hospital Viral Video: सोशल मीडिया पर सीतामढ़ी के अस्पताल का एक वीडियो तेजी से…
Pakistani Fans Viral Video: महिला टी20 एशिया कप 2026 में श्रीलंका को हराकर टीम इंडिया…
Gurugram Bike Accident: गुरुग्राम में महिला राइडर सिया की बाइक को टक्कर मारने के आरोपी…