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Good News for Taxpayers आसान होगा टैक्स भरने का तरीका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया ऐलान

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :

Good News for Taxpayers : यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपके लिए बेहद ही जरूरी खबर है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने टैक्स रिटर्न भरने (Income Tax Return) के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (Annual Information Statement-AIS) के नाम से नई सुविधा शुरू की है।

लेकिन यह क्या है और कैसे इससे टैक्सपेयर्स को सहायता मिलेगी, आज हम आपको बताएंगे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट है वहीं ITR दाखिल करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने को कहा है। इससे टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करने में सुविधा होगी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके प्रदान की जानकारी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट में कहा गया कि “आपका आयकर रिटर्न दाखिल करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि हमने आपके कुछ डिटेल्स पहले से भर दिए हैं! इस सप्ताह के अंत में अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए समय निकालें। AY 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर, 2021 है। ”(Good News for Taxpayers)

जान न चाहते है AIS को कैसे करें डाउनलोड यह रहा तरीका

1. इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर सबसे पहले अपने पैन और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें

2.Menu में Service के ऑप्शन पर क्लिक करें, इसके बाद Annual Information Statement-AIS के विकल्प को चुनें

3. इस दौरान आपके सामने एक पॉप-अप विंडो खुलेगा, जिसमें आपको Proceed के ऑप्शन पर क्लिक करना है

4. Annual Information Statement का होमपेज खुलने के बाद, सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें

5. इसके बाद Instructions और Activity History के मध्य में दिए गए AIS के विक्लप को चुनें

6. अब आपके सामने डाउनलोड के लिए दो ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला, टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम (TIS) और दूसरा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS)होगा

7. आपको AIS टैब में पीडीएफ डाउनलोड पर क्लिक करना होगा, इस दौरान PDF ओपन करने पर आपसे एक पासवर्ड मांगेगा पासवर्ड आपका पैन कार्ड नंबर और जन्मतिथि होगा (Good News for Taxpayers)

क्रॉसचेक करने के लिए इस डॉक्यूमेंट की पड़ सकती है जरूरत (Good News for Taxpayers)

1. फॉर्म 16
2. बैंक स्टेटमेंट
3. बैंक का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
4. हाउस लोन इंटरेस्ट स्टेटमेंट यदि हो
5. किराये की रसीदें और हाउस प्रॉपर्टी टैक्स यदि हो
6. ब्रोकर द्वारा जारी किया गया Capital gains स्टेटमेंट यदि कोई हो
7. 26AS और वार्षिक सूचना विवरण (AIS)

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Sameer Saini

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