Indian railways(image credit, ANI)
Railway Refund rules: कई यात्रियों के साथ ऐसा होता है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म पर पहुँचने तक उनकी ट्रेन छूट जाती है. ऐसे में, मन में दूसरा विचार यही आता है कि आपके द्वारा खरीदे गए कन्फर्म टिकट का क्या होगा और आपको रिफंड मिलेगा या नहीं.
आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आपको उस टिकट का रिफंड ज़रूर मिलेगा, बशर्ते आप कुछ नियमों का पालन करें और समय पर रिफंड का दावा करें.
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रिफंड के लिए आपको टीडीआर दाखिल करना होगा. आईआरसीटीसी के नियमों के अनुसार, अगर आपकी बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन छूट जाती है, तो आपको चार घंटे के भीतर टीडीआर दाखिल करना होगा. अगर ट्रेन उस समय से ज़्यादा लेट होती है, तो रिफंड स्वीकार नहीं किया जाएगा.
जिन यात्रियों ने कनेक्टिंग ट्रेन टिकट बुक किए हैं, वे पहली ट्रेन के विलंब के कारण दूसरी ट्रेन छूट जाने पर अपना पैसा वापस पा सकते हैं. कनेक्टिंग यात्राओं के लिए, “से” स्टेशन और बोर्डिंग स्टेशन का पीएनआर एक ही होना चाहिए, और “तक” स्टेशन से आरक्षित स्टेशन तक का पीएनआर भी एक ही होना चाहिए.
कनेक्टिंग यात्रा बुक करने के लिए, दोनों पीएनआर में यात्री का विवरण, नाम सहित, समान होना चाहिए. कनेक्टेड पीएनआर के लिए नाम/आयु/लिंग में परिवर्तन की अनुमति नहीं है. कनेक्टिंग यात्रा बुकिंग के लिए केवल कन्फर्म और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट ही मान्य हैं. मुख्य यात्रा और कनेक्टिंग यात्रा के बीच दिन का अंतर 5 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए.
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