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मां-पिता को किराया देकर HRA लेना पड़ेगा भारी? ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2025 का बड़ा झटका!

अगर यह प्रपोजल लागू होता है, तो रिश्तेदारों को दिए गए किराए के लिए HRA क्लेम करने वाले टैक्सपेयर्स को मकान मालिक के साथ अपने रिश्ते के बारे में साफ-साफ बताना पड़ सकता है.

Income Tax Rules 2025: कई सैलरी पाने वाले कर्मचारी अपने माता-पिता, रिश्तेदारों या जीवनसाथी को किराया देते हैं और पुराने टैक्स सिस्टम के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लेम करते हैं. हालांकि, इनकम टैक्स रूल्स 2026 के ड्राफ्ट के तहत, ऐसे अरेंजमेंट जल्द ही और कड़ी जांच के दायरे में आ सकते हैं.

अगर यह प्रपोजल लागू होता है, तो रिश्तेदारों को दिए गए किराए के लिए HRA क्लेम करने वाले टैक्सपेयर्स को मकान मालिक के साथ अपने रिश्ते के बारे में साफ-साफ बताना पड़ सकता है.

इस प्रपोजल का मकसद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और HRA क्लेम के गलत इस्तेमाल को रोकना है.

ड्राफ्ट नियम क्या कहते हैं

इनकम टैक्स एक्ट 2025 से जुड़े प्रस्तावित नियमों के तहत, अगर फाइनेंशियल ईयर के दौरान दिया गया कुल किराया ₹1 लाख से ज्यादा है, तो सैलरी पाने वाले लोगों को Form 124 में “मकान मालिक के साथ अपने रिश्ते” के बारे में बताना पड़ सकता है.

यह जानकारी मकान मालिक के नाम, पते और परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) जैसी दूसरी डिटेल्स के साथ देनी होगी.

इसका मकसद असली अरेंजमेंट को रोकना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि HRA क्लेम के साथ सही डॉक्यूमेंटेशन हों.

रिश्तेदारों को दिया गया किराया फॉर्मल किराया माना जा सकता है

ड्राफ्ट रूल्स एक ज़रूरी बात भी साफ करते हैं माता-पिता, ससुराल वालों या जीवनसाथी जैसे करीबी रिश्तेदारों को दिया गया किराया, टैक्स कानून के तहत “किराया” माना जा सकता है अगर अरेंजमेंट डॉक्यूमेंटेड शर्तों के साथ एक असली लीज है.

यह सेक्शन 194-I के तहत लागू होता है, जो एक तय लिमिट से ज्यादा किराए पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) से जुड़ा है.

अगर किराया एक तय लिमिट से ज्यादा है, तो किराएदार को TDS काटना पड़ सकता है. किराया पाने वाले रिश्तेदार को टैक्स के मकसद से मकान मालिक माना जा सकता है.

इस नियम का पालन न करने पर पेनल्टी लग सकती है

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस नियम का मकसद उन कमियों को दूर करना है, जहां परिवार के अंदर के अरेंजमेंट का इस्तेमाल बिना सही टैक्स रिपोर्टिंग के टैक्स लायबिलिटी को बनावटी रूप से कम करने या इनकम को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए किया जाता है.

फॉर्म 124 में रिलेशनशिप डिस्क्लोजर क्यों जरूरी है

ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 में एम्प्लॉई टैक्स डिडक्शन क्लेम के लिए एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव है, जिसमें ड्राफ्ट फॉर्म नंबर 124 में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और दूसरे डिडक्शन के लिए डिटेल्ड डिस्क्लोजर की जरूरतें शामिल हैं. इस कदम का मकसद ट्रांसपेरेंसी में सुधार करना, डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड को मज़बूत करना और टैक्स असेसमेंट के दौरान होने वाली दिक्कतों को कम करना है.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा एक बड़े कम्प्लायंस ओवरहॉल के हिस्से के तौर पर जारी किया गया यह प्रस्तावित फॉर्म, उन पूरी रिपोर्टिंग जरूरतों को बताता है जिन्हें एम्प्लॉई को नए सिस्टम के तहत सही टैक्स डिडक्शन पक्का करने के लिए अपने एम्प्लॉयर को जमा करना होगा.

ड्राफ्ट फ़ॉर्म 124 एक स्टेटमेंट है जिसे टैक्स डिडक्शन के लिए एम्प्लॉई क्लेम की डिटेल्स देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें HRA, लीव ट्रैवल कंसेशन, हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट और इनकम टैक्स एक्ट के अलग-अलग चैप्टर के तहत डिडक्शन शामिल हैं.

यह फ़ॉर्म एम्प्लॉयर द्वारा सोर्स पर टैक्स डिडक्शन कैलकुलेशन को सपोर्ट करने और सही रिकॉर्ड रखने को पक्का करने के लिए एक स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन के तौर पर काम करेगा.

गलत रिपोर्टिंग के लिए क्या सजा लागू होती है

अपने मकान मालिक के साथ अपने रिश्ते के बारे में न बताना एक जरूरी बात को छिपाने जैसा है, जिसे तय नियमों के तहत बताना जरूरी है.

क्लियरटैक्स में टैक्स एक्सपर्ट चांदनी आनंदन ने कहा, “अगर इसे जानबूझकर छोड़ा जाता है और इसका मकसद नकली HRA छूट का दावा करना है और डिपार्टमेंट को बाद में इस अरेंजमेंट का पता चलता है, तो इसे इनकम की गलत रिपोर्टिंग माना जा सकता है. ऐसे मामलों में, इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के सेक्शन 439 के तहत टैक्स चोरी के 200% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.”

अगर आप सच में अपने जीवनसाथी या माता-पिता को किराया दे रहे हैं और आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स हैं, तो HRA का दावा करने के लिए रिश्ते का खुलासा करने में कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए. जरूरी बात यह है कि अरेंजमेंट असली हो और ठीक से रिकॉर्ड किया गया हो.

भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए, किराया लेने वाले व्यक्ति, चाहे वह आपका जीवनसाथी हो या माता-पिता, को भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में किराए की इनकम की रिपोर्ट करनी चाहिए.

Form 124 में रिश्ते की जानकारी देना जरूरी है

पहले, कर्मचारी HRA क्लेम करने के लिए अपने एम्प्लॉयर को Form 12BB जमा करते थे. नए नियमों के तहत, इसकी जगह Form 124 ले लेगा. अगर आपका सालाना किराया ₹1 लाख से ज़्यादा है, तो अब आपको मकान मालिक से अपने रिश्ते (जैसे, पिता, माता, पति/पत्नी, भाई-बहन) के बारे में साफ-साफ बताना होगा.

Anshika thakur

I am a passionate content writer with a strong interest in business, technology, and the automobile sector. I specialize in creating engaging and informative content that connects with readers and simplifies complex topics. Currently, I have been working with ITV for the past 7 months, where I have gained hands-on experience in professional content creation and media workflows. Prior to this, I completed my internship at ABP News, which helped me build a solid foundation in journalism and sharpen my writing skills.

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