National Highway Toll Rules 2026: नेशनल हाईवे नेटवर्क पर अगर आप बिना बैरियर वाले प्लाज़ा से गुज़रते समय, खराब FASTag या टैग में कम बैलेंस होने की वजह से यूज़र फ़ीस नहीं चुकाते हैं, और 72 घंटों के अंदर यूज़र चार्ज का भुगतान नहीं करते हैं, तो आपको दोगुनी रकम चुकानी पड़ेगी. जी हां, सही पढ़ा आपने यह सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार है.
इसी तरह, अगर टोलिंग एजेंसी पांच दिनों के अंदर किसी शिकायत की जांच करके उसका निपटारा करने में नाकाम रहती है, तो बकाया यूज़र फ़ीस का दावा अपने आप खत्म हो जाएगा. ये बदलाव ‘नेशनल हाईवे फ़ीस नियम’ में इसलिए किए गए हैं, ताकि यूज़र चार्ज न चुकाकर बच निकलने वाले लोगों पर लगाम कसी जा सके और टोलिंग एजेंसियों को भी जवाबदेह बनाया जा सके. इन संशोधनों से “बकाया यूज़र फ़ीस” के मामलों में वसूली का एक व्यवस्थित तरीका मिलता है, जिससे टोल वसूली के डिजिटल तरीकों को मज़बूती मिलती है, खासकर बिना बैरियर वाले टोलिंग सिस्टम के बढ़ते चलन के संदर्भ में.
मंगलवार से लागू हो गए नियम
ये नियम मंगलवार से लागू हो गए हैं. संशोधित नियमों के अनुसार, बकाया यूज़र फ़ीस को उस टोल के तौर पर परिभाषित किया गया है, जो किसी ऐसे वाहन पर लागू होता है जिसका गुज़रना इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन जिसके लिए लागू यूज़र फ़ीस अभी तक मिली नहीं है.
बता दें कि, TOI ने 7 मार्च को सबसे पहले इन नियमों में हुए बदलाव की खबर दी थी, ठीक NH पर बिना बैरियर वाले टोलिंग सिस्टम के शुरू होने से पहले. नए नियमों के मुताबिक, बकाया यूज़र फ़ीस के लिए रजिस्टर्ड वाहन मालिकों को एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस (e-notice) जारी किया जाएगा, जिसमें वाहन का विवरण, गुज़रने की तारीख और जगह, और चुकाई जाने वाली रकम का ज़िक्र होगा.
SMS, ईमेल, द्वारा नोटिस भेजे जाएंगे
ये नोटिस SMS, ईमेल, मोबाइल-आधारित ऐप्स के ज़रिए भेजे जाएंगे और एक तय पोर्टल पर भी उपलब्ध होंगे. नियमों में आगे यह भी प्रावधान है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को ‘वाहन’ (VAHAN) डेटाबेस के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि वाहनों की पहचान आसानी से हो सके और बकाया रकम की वसूली सुनिश्चित की जा सके.संशोधन के अनुसार, e-notice के जवाब में चुकाई जाने वाली बकाया यूज़र फ़ीस, लागू टोल रकम से दोगुनी होगी. हालांकि, समय पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, अगर e-notice जारी होने के 72 घंटों के अंदर रकम चुका दी जाती है, तो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सिर्फ़ मूल यूज़र फ़ीस ही चुकानी होगी.
शिकायत करने के लिए क्या करें लोग?
शिकायतों के निपटारे के लिए भी एक प्रावधान किया गया है. कोई भी पीड़ित वाहन मालिक या ड्राइवर e-notice जारी होने के 72 घंटों के अंदर, तय पोर्टल के ज़रिए अपनी शिकायत या पक्ष रख सकता है. एजेंसियों को इसकी जांच करने और पांच दिनों के भीतर इसका निपटारा करने के लिए पांच दिन का समय मिलेगा; ऐसा न कर पाने पर, बकाया यूज़र फ़ीस का दावा खत्म हो जाएगा.
मंत्रालय ने कहा कि जिन मामलों में बकाया यूज़र फ़ीस 15 दिनों से ज़्यादा समय तक बकाया रहती है और कोई अभ्यावेदन लंबित नहीं है, तो यह राशि VAHAN सिस्टम में दर्ज कर ली जाएगी, और बकाया राशि का भुगतान होने तक वाहन से जुड़ी सेवाओं पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. वाहन से जुड़ी सेवाओं पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों में RC का ट्रांसफर और नवीनीकरण शामिल है.