PANAadhaar Linking
PAN-Aadhaar Linking: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख एक बार फिर चर्चा में है. आयकर विभाग की ओर से साफ किया गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक जिन लोगों का पैन-आधार लिंक नहीं होगा, उनका पैन निष्क्रिय माना जा सकता है. ऐसे में बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), निवेश और कई वित्तीय कामों में दिक्कत आ सकती है.
सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे समय रहते अपने पैन को आधार से लिंक कर लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो.
स्टेप 1:
इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
स्टेप 2:
होमपेज पर “Link Aadhaar” या “Link Aadhaar Status” विकल्प पर क्लिक करें
स्टेप 3:
अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें
स्टेप 4:
OTP के जरिए वेरिफिकेशन करें
स्टेप 5:
जानकारी सही होने पर आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा और स्क्रीन पर कन्फर्मेशन दिखेगा
जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे SMS के जरिए भी पैन-आधार लिंक कर सकते हैं.
इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से तय फॉर्मेट में मैसेज भेजना होता है.
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैन-आधार लिंकिंग को आखिरी समय पर टालना जोखिम भरा हो सकता है. वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने से तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.
पैन-आधार लिंकिंग अब केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि जरूरी कानूनी प्रक्रिया बन चुकी है. 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन से पहले पैन को आधार से लिंक कर लेना ही समझदारी है, ताकि टैक्स और बैंकिंग से जुड़े सभी काम बिना रुकावट पूरे होते रहें.
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