Paytm Payments Bank: पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिज़र्व बैंक की कार्रवाई मार्च 2022 से शुरू हुई, जब RBI ने बैंक को नए कस्टमर जोड़ने से रोक दिया था. इसके बाद, जनवरी 2024 में, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस (KYC) में उल्लंघन और चूक के कारण बैंक को नए डिपॉज़िट स्वीकार करने से भी रोक दिया गया था.तब से, बैंक पुराने डिपॉज़िट निकालने और लोन रेफ़रल जैसी गतिविधियों तक ही सीमित रहा है.
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लाइसेंस RBI ने रद्द किया
Paytm Payments Bank: पेटीएम पेमेंट्स बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से बड़ा झटका लगा है. शुक्रवार को एक अहम फैसले में RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया. एक ऑफिशियल बयान में RBI ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कोई भी बैंकिंग ऑपरेशन नहीं कर पाएगा. इसका मतलब है कि बैंक अब नए या मौजूदा कस्टमर्स को नॉर्मल बैंकिंग सर्विस नहीं दे पाएगा.
सेंट्रल बैंक के मुताबिक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑपरेशन और मैनेजमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था. इसके अलावा, बैंक अपने पेमेंट्स बैंक लाइसेंस से जुड़ी कई शर्तों का ठीक से पालन करने में फेल रहा. RBI ने पहले भी बैंक के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था. बैंक पर 11 मार्च, 2022 से नए कस्टमर्स जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी. इसके बाद, बैंक पर कई पाबंदियां लगाई गईं, जिसमें अकाउंट्स में पैसे जमा करने और क्रेडिट करने, और वॉलेट टॉप-अप पर रोक शामिल है. लाइसेंस कैंसिल होने से पेटीएम पेमेंट्स बैंक का भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित हो गया है, और इसका असर उसके कस्टमर्स पर पड़ सकता है.
पेमेंट्स बैंक रेगुलर बैंकों (जैसे SBI या PNB) की तरह ही काम करते हैं, लेकिन उनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है. सभी बैंकिंग काम—जैसे अकाउंट खोलना, पैसे जमा करना, और ट्रांज़ैक्शन—एक मोबाइल ऐप के ज़रिए किए जाते हैं. हालाँकि, पेमेंट्स बैंक के वॉलेट अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा ₹2 लाख जमा किए जा सकते हैं.
ये बैंक लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, और नॉन-रेसिडेंट इंडियंस के साथ अकाउंट नहीं खोल सकते, या आपके पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते. उन्हें अपने ज़्यादातर फंड सरकारी बॉन्ड में सुरक्षित रखने होते हैं.
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिज़र्व बैंक की कार्रवाई मार्च 2022 से शुरू हुई, जब RBI ने बैंक को नए कस्टमर जोड़ने से रोक दिया था. इसके बाद, जनवरी 2024 में, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस (KYC) में उल्लंघन और चूक के कारण बैंक को नए डिपॉज़िट स्वीकार करने से भी रोक दिया गया था.तब से, बैंक पुराने डिपॉज़िट निकालने और लोन रेफ़रल जैसी गतिविधियों तक ही सीमित रहा है.
जअगर आपका Paytm ऐप किसी दूसरे बैंक, जैसे SBI, HDFC, या ICICI के अकाउंट से लिंक है, तो UPI पहले की तरह काम करता रहेगा. Paytm अब Google Pay और PhonePe की तरह एक थर्ड-पार्टी ऐप के तौर पर काम करता है.कंपनी ने इस मकसद के लिए Axis, HDFC, और SBI जैसे बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है. इसका मतलब है कि UPI ट्रांज़ैक्शन जारी रहेंगे, लेकिन उनका बैंक पार्टनर अब Paytm Bank नहीं होगा.
RBI ने 2024 में @paytm हैंडल (जो Paytm Payments Bank से लिंक हैं) से नए डिपॉजिट या ट्रांज़ैक्शन पर पहले ही बैन लगा दिया था. लाइसेंस कैंसिल होने के साथ, Paytm की इसे फिर से एक्टिवेट करने की उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं. अगर किसी यूज़र के Paytm वॉलेट में अभी भी पैसे हैं, तो वे उन्हें अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. आपको Paytm ऐप पर जाकर किसी दूसरे बैंक अकाउंट को अपने प्राइमरी अकाउंट के तौर पर लिंक करना होगा. इसके बाद, आप फिर से UPI पेमेंट कर पाएंगे.
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अगस्त 2015 में एक लिमिटेड बैंकिंग लाइसेंस मिला था. इस लाइसेंस के तहत, बैंक छोटे डिपॉज़िट स्वीकार कर सकता था लेकिन उसे सीधे लोन देने की इजाज़त नहीं थी. बैंक को वन 97 कम्युनिकेशंस का सपोर्ट था, जिसमें चीन के एंट ग्रुप और जापान के सॉफ्टबैंक जैसे बड़े इन्वेस्टर्स शामिल हैं.
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