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18 जनवरी को 4630 लोगों को PM देंगे भूमि का मालिकाना हक, जानें, क्या है स्वामित्व योजना?

BY: Nikita Chauhan • LAST UPDATED : January 17, 2025, 11:24 am IST
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18 जनवरी को 4630 लोगों को PM देंगे भूमि का मालिकाना हक, जानें, क्या है स्वामित्व योजना?

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India News (इंडिया न्यूज), Chhattisgarh News: बलौदाबाजार जिले में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 18 जनवरी, 2025 को छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के 4630 लोगों को भूमि मालिकाना हक मिलने जा रहा है। स्वामित्व योजना के तहत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इस योजना के तहत अधिकार अभिलेखों का वितरण करेंगे। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 50 हजार गांवों के 58 लाख से अधिक लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। इस योजना के तहत देशभर के 50,000 गांवों के 58 लाख से अधिक लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा।

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जानें, क्या है स्वामित्व योजना?

बता दें कि PM मोदी 18 जनवरी को अधिकार अभिलेखों का वितरण करने जा रहे हैं। योजना के तहत बलौदाबाजार जिले के 4630 लोगों को भूमि मालिकाना हक मिलेगा। यह योजना ग्रामीण आबादी क्षेत्रों की भूमि को मालिकाना हक का दर्जा देकर उसके स्वामित्व की पुष्टि करती है। स्वामित्व योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का अभिलेख तैयार करना है। इस योजना के तहत भूमि स्वामियों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विवादित भूमि मामलों का निपटारा और संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक रिकॉर्ड सुनिश्चित किया जा रहा है।

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कैसे मिलेगा योजना का लाभ

स्वामित्व योजना के तहत भूमि स्वामित्व अधिकार के साथ-साथ भूमि स्वामी का भी अधिकार मिलेंगे। योजना के तहत भूमि स्वामी को उसकी संपत्ति पर पूरा अधिकार दिया जाएगा। इसी के साथ भूमि स्वामित्व बैंक लोन की सुविधा भी देगी। साथ ही, भूमि स्वामी अपनी संपत्ति गिरवी रखकर बैंक से लोन ले सकेगा। खरीद-फरोख्त में भी सुविधा दी जाएगी, जिसमें अब भूमि का पंजीयन और बिक्री आसान होगी। अधिकार अभिलेख पर तहसीलदार के हस्ताक्षर होंगे, जिससे यह कानूनी दस्तावेज बन जाएगा। ग्राम पंचायतों को अधिकार मिलेंगे, स्वामित्व के स्पष्ट दस्तावेज होने से गांवों में विकास कार्य आसान होंगे।

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पहले दिए जाते थे पट्टे

भारत सरकार की स्वामित्व योजना से पहले पट्टे दिए जाते थे, लेकिन मालिकाना हक नहीं मिलता था। अब इस बार अधिकार मिलने के बाद भूमि स्वामी अपनी संपत्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकेगा। इसके लिए भूमि का क्षेत्रफल तय नहीं है, जितनी भूमि होगी, उतनी ही भूमि पर मालिकाना हक दिया जाएगा।

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