संबंधित खबरें
‘केंद्रीय अर्धसैनिक बल, CISF और पुलिस के जवान पैसे लेते हैं तो…’ रिश्वत लेने वालों पर CM Mamata ने ये क्या कह दिया?
चलती बस से कूदी लड़की, बस में फैली यौन शोषण की…महिला के मेडिकल से हुआ बड़ा खुलासा
UP के इन 5 जगहों में नहीं लगेगा कोई फोन कॉल, CM Yogi के इस फैसले से ‘खास समुदाय’ की हो गई खटिया खड़ी
यूपी में भेड़िया के बाद बाघ का आतंक! हमले में किसान को उतारा मौत के घाट
पहले फाड़े कपड़े, तोड़ दिए दांत और आंखे, फिर मार-मार कर किया अधमरा, महिला के साथ बदमाशों ने की सारे हदें पार
CM Yogi का बड़ा तोहफा, Vikrant Massey की The Sabarmati Report को किया टैक्स फ्री
Rahul Gandhi Appeal: राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती देते हुए कहा कि केवल नरेंद्र मोदी ही उनके खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा को चुनौती देते हुए सोमवार 3 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी।
राहुल गांधी ने तर्क दिया कि इस मामले में मोदी पीड़ित व्यक्ति नहीं थे और उन्हें शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। कोर्ट में इस बात की तरफ ध्यान दिया गया कि आपराधिक कानून के तहत कोई भी केस कर सकता है लेकिन जहां तक धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का संबंध है, इस मामले में केवल पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत कर सकता है।
राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि व्यक्तिगत रूप से श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो कथित लांछन के लगाया गया है, उसके लिए केवल नरेंद्र मोदी को मानहानि के अपराध से पीड़ित व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है और केवल नरेंद्र मोदी ही इसके लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पूर्णेश मोदी प्रतिवादी/शिकायतकर्ता को कोई अधिकार नहीं है उसकी ओर से शिकायत दर्ज करें।
मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर राहुल गांधी को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को दो साल सजा सुनाई थी। 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में कहा था कि “ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, कैसे सभी चोरों के कॉमन सरनेम मोदी होते हैं। इस बयान के खिलाफ बीजेपी के विधायक और गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज की थी इसी मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई।
3 अप्रैल को राहुल गांधी ने सजा पर रोक और जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। इसी दौरान राहुल गांधी की लीगल टीम ने कोर्ट में तर्क दिया कि इस मामले में केवल नरेंद्र मोदी ही अपील कर सकते हैं। राहुल गांधी की लीगल टीम ने सजा को चुनौती देते हुए 7 प्रमुख तर्क दिए हैं।
यह भी पढ़ें- Congress CEC Meeting: कर्नाटक के टिकट तय करने के लिए कांग्रेस की बैठक, बेंगलुरु में नाराज कार्यकर्ताओं का धरना
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.