संबंधित खबरें
‘कुछ लोग खुश है तो…’, महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारें के बाद अजित पवार ने कह दी ये बड़ी बात, आखिर किस नेता पर है इनका इशारा?
कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में हैं उमर अब्दुल्ला? पिछले कुछ समय से मिल रहे संकेत, पूरा मामला जान अपना सिर नोंचने लगेंगे राहुल गांधी
खतरा! अगर आपको भी आया है E-Pan Card डाउनलोड करने वाला ईमेल? तो गलती से ना करें क्लिक वरना…
मिल गया जयपुर गैस टैंकर हादसे का हैवान? जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, पुलिस रह गई हैरान
भारत बनाने जा रहा ऐसा हथियार, धूल फांकता नजर आएगा चीन-पाकिस्तान, PM Modi के इस मास्टर स्ट्रोक से थर-थर कांपने लगे Yunus
‘जर्सी नंबर 99 की कमी खलेगी…’, अश्विन के सन्यास से चौंक गए PM Modi, कह दी ये बड़ी बात, क्रिकेट प्रशसंक भी रह गए हैरान
Rahul Gandhi: राहुल गांधी के सांसदी छीन जाने के बाद उन्हे सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया है। राहुल ने इस नोटिस पर अपना जवाब देते देते हुए कहा कि वो इस आदेश की तालीम करेंगे हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि इस घर से उनकी बहुत यादें जुड़ी हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी को बंगला खाली करने के पत्र का जवाब देते हुए धन्यवाद दिया उन्होंने लिखा, वो इस आदेश का पालन करेंगे साथ ही राहुल ने ये भी कहा कि 12 तुगलक लेन में रहते हुए उनकी कई सारे यादें हैं और बतौर सांसद बंगले में रहे लेकिन जो आदेश अब उनको दिया गया है वो उसका पालन करेंगे।
लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद लोकसभा आवास समिति ने राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया है नोटिस के अनुसार राहुल को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना होगा।
"As an elected Member of Lok Sabha over last 4 terms, it is the mandate of the people to which I owe the happy memories of my time spent here. Without prejudice to my rights, I will, of course, abide by the details contained in your letter," Rahul Gandhi writes to Deputy… https://t.co/c3LzehDt9u pic.twitter.com/k5VW47TZB1
— ANI (@ANI) March 28, 2023
2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं? इस टिप्पणी पर काफी बवाल मचा था जिसके बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामला दर्ज करवाया था कहा गया कि राहुल गांधी का बयान पूरे मोदी समाज के लिए अपमानजनक है और इससे पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया गया है।
राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने इस मामले में दो साल की सजा सुनाई थी कोर्ट के इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता को रद्द कर दिया स्पीकर ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई की।
ये भी पढ़ें- पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु तय करना विधायिका का अधिकार क्षेत्र, कोर्ट का नही: सुप्रीम कोर्ट
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.