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Gujarat Riots: 2002 में गुजरात दंगों के दौरान 21 साल की बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. कोर्ट ने इस मामले के 11 दोषियों को रिहा कर दिया था. दोषियों के पक्ष में दिए गए छूट आदेश के खिलाफ पीड़िता बिलकिस बानो ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जिसे आज सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
बड़ी खबर: 2002 के सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों के पक्ष में दिए गए छूट आदेश के खिलाफ बिलकिस बानो द्वारा दायर समीक्षा याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।#SupremeCourt #BilkisBano pic.twitter.com/GhtP0zefLV
— बार & बेंच – Hindi Bar & Bench (@Hbarandbench) December 17, 2022
बता दें कि इसी 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के दोषियों को रिहा कर दिया था। ग्यारह दोषी लम्बे वक्त से उम्रकैद की सजा काट रहे थे. लेकिन गुजरात कोर्ट के आदेश पर सभी को रिहा कर दिया गया था।
इन ग्यारह दोषियों की रिहाई के बाद गुजरात सरकार की कई जगह निंदा हुई. इस मामले पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल और सिविल सोसायटी के संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और गुजरात सरकार की जोरदार निंदा की थी. लेकिन गुजरात सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एक दोषी की याचिका पर फैसला दिया था कि दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार 1992 की नीति से विचार करे.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि वह आवेदन पर विचार करे क्योंकि छूट या समय से पहले रिहाई सहित सभी कार्यवाहियों पर नीति के संदर्भ में विचार किया जाना था जो गुजरात राज्य में लागू है।
जल्दी रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में, गुजरात सरकार ने एक हलफनामा दायर कर SC को सूचित किया कि 11 दोषियों को उनके अच्छे व्यवहार और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद जेल में 14 साल पूरे करने के बाद रिहा किया गया था।
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