संबंधित खबरें
मासूम बच्ची का पाकिस्तानी जल्लाद बाप, पहले टेप से बांधा और फिर बैट से पीट तोड़ी 25 हड्डियां; शख्स ने सुनाई बेटी की हत्या की खौफनाक कहानी
MP Crime: ननद की इज्जत न करना बहू को पड़ा भारी, सास ने दी खतरनाक सजा
MP Crime: सौतन का खौफनाक वार! पहली पत्नी पर चाकू से हमला कर ले ली जान…
Delhi Crime: पति के गुप्तांग काटने का खौफनाक मामला आया सामने, जानें पूरी खबर
Kanpur Crime: कानपुर में फिल्म 'दृश्यम' जैसा मामला! जिम ट्रेनर ने कर दिया कांड
Illegal Firecrackers in Delhi: दिल्ली में प्रतिबंधित पटाखों के व्यापार पर बड़ी कार्रवाई, 1323 KG अवैध पटाखा जब्त; क्राइम ब्रांच ने 3 को पकड़ा
इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। आपको बता दें, खालिद फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोप में सख्त गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत दो साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने नौ सितंबर को खालिद की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जानकारी हो,दिल्ली दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। खालिद ने अपनी जमानत के लिए दलील दी है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में उसकी कोई ‘आपराधिक भूमिका’ नहीं है और न ही वह दंगों की कथित साज़िश के अन्य आरोपियों से जुड़ा हुआ है। उनर ने कहा है कि अभियोजन के पास अपने मामले को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और फरवरी 2020 का अमरावती में दिया गया उनका भाषण साफ तौर पर अहिंसा का आह्वान करता है और उन्होंने कहीं भी हिंसा का नेतृत्व नहीं किया है।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.