संबंधित खबरें
‘कुछ लोग खुश है तो…’, महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारें के बाद अजित पवार ने कह दी ये बड़ी बात, आखिर किस नेता पर है इनका इशारा?
कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में हैं उमर अब्दुल्ला? पिछले कुछ समय से मिल रहे संकेत, पूरा मामला जान अपना सिर नोंचने लगेंगे राहुल गांधी
खतरा! अगर आपको भी आया है E-Pan Card डाउनलोड करने वाला ईमेल? तो गलती से ना करें क्लिक वरना…
मिल गया जयपुर गैस टैंकर हादसे का हैवान? जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, पुलिस रह गई हैरान
भारत बनाने जा रहा ऐसा हथियार, धूल फांकता नजर आएगा चीन-पाकिस्तान, PM Modi के इस मास्टर स्ट्रोक से थर-थर कांपने लगे Yunus
‘जर्सी नंबर 99 की कमी खलेगी…’, अश्विन के सन्यास से चौंक गए PM Modi, कह दी ये बड़ी बात, क्रिकेट प्रशसंक भी रह गए हैरान
India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Ordinance 2023, नई दिल्ली: लोकसभा में दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े सरकार के अध्यादेश को कानून बनाने वाला बिल पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से बिल पेश किया गया।
दिल्ली सरकार इस अध्यादेश के खिलाफ शुरुआत से ही है। तमाम विपक्षी दलों से AAP इस बिल का विरोध करने के लिए समर्थन भी मांग चुकी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने समर्थन देने का आश्वासन भी दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश के लाने से कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार को दिल्ली में तबादलों व नियुक्तियों संबंधी मामलों में फैसले लेने की शक्तियां दी थीं। इस अध्यादेश के जारी होने के बाद AAP ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया था। जिसके बाद अदालत ने इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया था।
Also Read:
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.