Hindi News / Indianews / Delhi Delhiites Will Get 24 Hours Service Of Establishments And Shops Lieutenant Governor Approves 155 Applications

Delhi: दिल्ली वालों को 24 घंटे मिलेगा प्रतिष्ठानों और दुकानों की सेवाओं का लाभ, उपराज्यपाल ने 155 आवेदनों को दी मंजूरी 

India News (इंडिया न्यूज़), (अजीत कुमार श्रीवास्तव) Delhi:  लोगों के भाग दौड़ की जिंदगी के बीच दिन में समय नहीं मिल पाता था। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब दिल्ली में रहने वाले लोग रात के वक्त व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकेंगें। लोगों को […]

BY: Mudit Goswami • UPDATED :
Advertisement · Scroll to continue
Advertisement · Scroll to continue

India News (इंडिया न्यूज़), (अजीत कुमार श्रीवास्तव) Delhi:  लोगों के भाग दौड़ की जिंदगी के बीच दिन में समय नहीं मिल पाता था। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब दिल्ली में रहने वाले लोग रात के वक्त व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकेंगें। लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने 2016 से लंबित चल रहे रात के वक्त सेवा और व्यवसाय से संबंधित 55 प्रस्तावों को बीते अप्रैल महीने में मंजूरी दी थी। जिसके बाद अब उपराज्यपाल ने श्रम विभाग को 24×7 संचालित होने वाले प्रतिष्ठानों और दुकानों से संबंधित आवेदनों की मंजूरी के लिए एकीकृत पोर्टल के रूप में सिंगल विंडो सिस्टम बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने इन आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये जाने के भी निर्देश दिए हैं।

उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

उपराज्यपाल ने बीते मंगलवार को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए उन 155 आवेदनों को मंजूरी दी है, जिन्हें दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत छूट प्रदान की गई थी। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के अनुसार समयबद्ध तरीके से आवेदनों को निपटाने पर जोर देने के बाद से मंजूरी देने की प्रक्रिया में सुधार आया है।

पोते की जलाई चिता फिर उसी में कुद कर दादा ने दे दी जान, अधजली लाश देख दंग रह गए लोग, पीछे की वजह जान पुलिस का ठनका माथा 

Delhi

उपराज्यपाल  सेवाएं प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों और दुकानों को छूट दी

उपराज्यपाल ने अक्टूबर 2022 में सुरक्षा और श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तों के साथ दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत 314 प्रतिष्ठानों को छूट दी थी, जिससे ये 24X7 के आधार पर खुलेंगी। इस के तहत लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों और दुकानों को छूट दी गई। जिनमें ई-कॉमर्स, ग्रोसरी स्टोर, हॉस्पिटैलिटी, एयरपोर्ट सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन, सिक्योरिटी सर्विसेज आदि शामिल हैं। उपराज्यपाल ऐसे आवेदनों के निपटारे के लिए सुलभ और ‘फेसलेस ‘डिजिटल इंटरफेस’ से नियामकों और व्यवसायियों के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे।

यह भी पढ़े-

Tags:

DelhiHindi Newslatest news in hindiदिल्ली

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

Advertisement · Scroll to continue

लेटेस्ट खबरें

Advertisement · Scroll to continue