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कल होगा MCD मेयर का चुनाव?, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'एल्डरमैन नहीं दे सकते वोट'

Akanksha Gupta • LAST UPDATED : February 17, 2023, 6:14 pm IST

Delhi MCD Mayor Election 2023: दिल्ली नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट में मतदान करने की अनुमति देने की एलजी वीके सक्सेना के फैसले को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) नेता डॉ. शैली ओबेरॉय की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की जा रही है। चीफ जस्टिस ने कल ही यानी कि 18 फरवरी को चुनाव का संकेत दिया है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243R के मुताबिक मनोनीत पार्षद वोट नहीं दे सकते हैं। जल्द से जल्द चुनाव होना बेहतर है। MCD के वकील एडिशनल सॉलिसीटर जनरल संजय जैन ने कहा कि एल्डरमैन यानी कि मनोनीत पार्षद वोट दे सकते हैं। आप की तरफ से अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “मैं दो बातें आपके सामने रखूंगा।”

मनोनीत सदस्य को वोटिंग का अधिकार नहीं

उन्होंने कहा, “पहली बात- हम बात कर रहे हैं किसी नगर पालिका में मेयर चुनाव की। कृपया अनुच्छेद 243R को देखें। संविधान का अनुच्छेद 243R एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं देता है। पैरा 1 कहता है कि मनोनीत व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते। इस चुनाव के लिए इस नगर पालिका के लिए यह अधिनियम इसे दर्शाता है, वह खंड 3ए है।” उन्होंने आगे कहा, “अब वास्तविक नियमों को देखें। पहले आप महापौर का चुनाव करते हैं और फिर महापौर शेष बैठक की अध्यक्षता करते हैं।”

चुनाव के लिए कल होगी बैठक

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “अदालत को चुनाव की तारीख तय करनी चाहिए। जो भी हो उन्हें चुनाव कराना चाहिए।” CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने मामले को लेकर कहा, “प्रथम दृष्टया, अनुच्छेद 243R से इस बात का पता चलता है कि मनोनीत सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। पहले चुनाव के लिए कल बैठक होगी। मेयर का चुनाव तत्काल होना है।”

एल्डरमैन वोट दे सकते हैं- संजय जैन

सिंघवी ने कहा, दो बार चुनाव को ये कहकर रद्द कर दिया गया कि एल्डरमैन मतदान करेंगे। संजय जैन ने कहा, “MCD के अनुसार, मेरी समझ यह है कि एल्डरमैन वोट दे सकते हैं. सीजेआई ने पूछा कि हमें 243R पर बताएं कि क्या एल्डरमैन मतदान कर सकते हैं।”

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