संबंधित खबरें
दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता! गाजीपुर से मिले जले हुए शव पर कारवाई जारी
'सुरक्षा खतरा' को लेकर AAP की महिला सम्मान योजना पर स्मृति ईरानी का बड़ा बयान! जानिए क्या कहा
दिल्ली चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने केजरीवाल पर साधा निशाना, 'हम किसी को भी छेड़ेंगे नहीं पर…'
Arvind Kejriwal News: दिल्ली चुनाव के लिए आज APP जारी करेगी घोषणा पत्र, इन बड़े वादों का अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं ऐलान
Delhi Weather Report: ठंड से इस साल जल्दी छुटकारा! टूटा सालों का रिकॉर्ड, पढ़ें IMD रिपोर्ट
Delhi Election 2025: दिल्ली में CM योगी करेंगे ताबड़तोड़ रैली, BJP की पूरी ताकत झोंकने की तैयारी, देखें पूरा शेड्यूल
India News (इंडिया न्यूज), Delhi Government: दिल्ली के राज्य सरकार ने एक घोषणा की ही है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल, दिल्ली सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हैं, सरकार के बिना अनुमति के बच्चों की स्कूलफीस नहीं बढ़ा सकते। जानिए इस खबर में, क्या है पूरा मामला..
Woman Drinking Blood: कॉफी में मिलाकर पीती हैं खून, इस महिला के शौक आपको हैरान कर देंगे
दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल जिनके पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि है, वे सरकार की अनुमति के बिना फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। 2024-25 बैच के लिए फीस बढ़ाने से पहले उन्हें शिक्षा निदेशालय की मंजूरी लेनी होगी। शिक्षा निदेशालय के आदेश में कहा गया है कि जिन मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के पास डीडीए द्वारा आवंटित जमीन है, वे बिना मंजूरी के अपने स्कूल की फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। स्कूलों से अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षा निदेशक द्वारा अनुमोदित अंतिम शुल्क संरचना के आधार पर या उनके द्वारा दाखिल किए गए शुल्क विवरण के अनुसार शुल्क लें। आधिकारिक आदेश में कहा गया है, “जबकि डीएसईएआर, 1973 की धारा 17 के अनुसार, यह स्पष्ट है कि दिल्ली में कोई भी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल, जिसे सरकारी एजेंसियों द्वारा भूमि आवंटित की गई है, शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना फीस नहीं बढ़ाएगा।
Kapil Sharma के लिए Archana Puran Singh है लकी चार्म, Sunil Grover को बताया बड़ा आदमी
” निजी मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों/प्रबंधकों को, शुल्क वृद्धि के लिए शिक्षा निदेशक की मंजूरी लेने की शर्त पर भूमि-स्वामित्व एजेंसियों द्वारा भूमि आवंटित की गई है, उन्हें 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2024 के बीच अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे। आदेश में आगे कहा गया है कि किसी भी अधूरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा।
दिल्ली केएक अधिकारी ने सूत्रों को बताते हुए कहा है कि “ये स्थायी निर्देश हैं जो निजी स्कूलों के लिए संबद्धता मानदंड का हिस्सा हैं। हमने ये निर्देश फिर से जारी किए हैं क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है।” यदि इस आदेश के संदर्भ में स्कूल द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो स्कूल ट्यूशन फीस/फीस में वृद्धि नहीं करेगा, स्कूल तब तक कोई शुल्क नहीं बढ़ा सकते जब तक कि शिक्षा निदेशक द्वारा उनके प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे दी जाती। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.