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Delhi News: डी-सील होंगी लाजपत नगर की 392 दुकाने, मॉनिटरिंग कमेटी ने दिया आदेश

India News(इंडिया न्यूज),Delhi News: लाजपत नगर पार्ट 4 में सील की गई 392 दुकानों के डी सील का रास्ता साफ हो गया है। मॉनिटरिंग कमेटी ने इन सभी दुकानों को डी-सील करने का आदेश दिया है। मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने इस संबंध में कहा कि दुकानें डी-सील कराने के लिए कुछ-कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी […]

BY: Naveen Nishant • UPDATED :
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India News(इंडिया न्यूज),Delhi News: लाजपत नगर पार्ट 4 में सील की गई 392 दुकानों के डी सील का रास्ता साफ हो गया है। मॉनिटरिंग कमेटी ने इन सभी दुकानों को डी-सील करने का आदेश दिया है। मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने इस संबंध में कहा कि दुकानें डी-सील कराने के लिए कुछ-कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेंगी।

इसमें दिल्ली नगर निगम व्यापारियों की पूरी मदद करेगा। शैली ओबेरॉय ने बताया कि इन दुकानों से दिल्ली के 400 व्यापारी और 20 हजार अन्य लोगों का व्यवसाय चल रहा था। इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली है।

Delhi News: डी-सील होंगी लाजपत नगर की 392 दुकाने, मॉनिटरिंग कमेटी ने दिया आदेश

Delhi News: डी-सील होंगी लाजपत नगर की 392 दुकाने, मॉनिटरिंग कमेटी ने दिया आदेश

सभी दुकानों को डिसील किया

दिल्ली नगर निगम की मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने बताया कि मॉनिटरिंग कमेटी ने इन सभी दुकानों को डी-सील करने का आदेश दिया है। यह बहुत बड़ी राहत है मॉनिटरिंग कमेटी का यह बहुत ही सराहनीय फैसला है। व्यापारियों के दुकानें डी-सील कराने के लिए कुछ-कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी।

जमा करनी होगी सप्लीमेंट लीज डीड

इसके तहत, एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी जिसमें उनको एक सप्लीमेंट लीज डीड जमा करनी होगी इसके अलावा जो भी कुछ पेनल्टी, मिस यूज चार्ज हैं, उनको देना पड़ेगा। कुछ कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज सहित कोई अन्य बकाया है तो उनको देना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी एमसीडी को जमा करना होगा इसके बाद इन सभी दुकानों को डिसील किया जाएगा।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने 2018 में लाजपत नगर-पार्ट 4 में स्थित पुरानी डबल स्टोरी लेडीज गारमेंट मार्केट को सील करने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत मार्केट की करीब 392 दुकानों को सील कर दिया गया था।

सील करने का आदेश जारी

कोर्ट ने यह फैसला आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियां चलाने और कुछ सार्वजनिक भूमि का घेराव करने के चलते लिया था। इसके बाद कई सालों तक दुकानदारों ने अपनी लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के चलते दुकानदारों का व्यापार बंद हो गया। उनके परिवार को भी मुश्किल झेलनी पड़ी थी जिसके बाद अब मॉनिटरिंग कमेटी ने इन सभी दुकानों को डी सील करने का आदेश जारी किया है।

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