India News(इंडिया न्यूज), Delhi News: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सोमवार को राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं लेंगे। राज्यसभा के सभापति ने सिंह को शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। बता दें कि पिछले साल 24 जुलाई में नियमों की अवेहलना करने के बाद संजय सिंह को पिछले साल राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था।

मालूम को कि जेल में बंद 51 वर्षीय आप नेता संजय सिंह को शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नीतिगत हिरासत में सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी थी। अदालत का आदेश दो दिन बाद जारी किया गया था जब सिंह ने शपथ के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए और 5 से 9 फरवरी तक संसद के चल रहे बजट सत्र में भाग लेने के लिए अदालत का रुख किया था।

अक्टूबर से जेल में बंद हैं संजय सिंह

प्रवर्तन निर्देशालय (ईडी) ने संजय सिंह को आबकारी मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। उन्हें 4 जनवरी को राज्यसभा सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल करने और 10 जनवरी को अपना सदस्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाने की अनुमति दी गई थी।

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