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Delhi Police: 50 साल से अधिक आयु वाले कर्मी ले सकेंगे मनचाही 'पोस्टिंग'

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली: अगर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) का कोई कर्मचारी 50 साल से अधिक आयु का है, तो वह मनचाही पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकता है। यह नई व्यवस्था दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शुरू की है। पुलिसकर्मी अपनी मर्जी की पांच पोस्टिंग बता सकता है। इससे कर्मचारियों को उनके घर […]

BY: India News Editor • UPDATED :
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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
अगर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) का कोई कर्मचारी 50 साल से अधिक आयु का है, तो वह मनचाही पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकता है। यह नई व्यवस्था दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शुरू की है। पुलिसकर्मी अपनी मर्जी की पांच पोस्टिंग बता सकता है। इससे कर्मचारियों को उनके घर के निकट तैनाती मिल सकती है। दूसरा, वे कर्मी जो फील्ड में सही तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में उन्हें मुख्यालय या दफ्तर वाली किसी दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है।

Strict duty in some units of Delhi Police

दिल्ली पुलिस की कुछ इकाइयां ऐसी हैं, जहां पर कर्मचारी को सख्त ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर आयु ज्यादा है तो उसके लिए वह ड्यूटी करना मुश्किल होता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी काफी सख्त मानी जाती है। खासतौर पर उस वक्त, जब वीवीआईपी रूट लगा हो या जलभराव और धरना प्रदर्शन के चलते जाम लग गया हो। थानों में भी कई बार लंबे समय तक ड्यूटी देनी पड़ती है। देखने में आया है कि कुछ पुलिसकर्मी आयु के इस पड़ाव पर आते-आते कई बीमारियों की जकड़ में आ जाते हैं। उनके लिए सख्त ड्यूटी देना आसान नहीं होता। दूसरी जगह उनका तबादला होना भी आसान नहीं था। कई बार तबादला कराने में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं।

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Delhi Police

Delhi Police
पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कुछ ही दिन पहले एक अन्य योजना भी शुरू की थी। उसमें कोई भी कर्मचारी, जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों के चलते अपना तबादला कराना चाहता है, वह सीधे पुलिस आयुक्त से मिल सकता है। इससे पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। अब प्रत्येक शुक्रवार को पुलिस आयुक्त, कर्मियों से मिलते हैं। मौके पर उनकी समस्या का निवारण कर दिया जाता है। इसी दौरान पुलिस आयुक्त अस्थाना को मालूम हुआ कि अधिक आयु वाले कर्मियों की एक कॉमन समस्या तबादले को लेकर है। उन्होंने यह भी पता लगाया कि इस तरह से तबादला कराने वालों में कौन से कर्मी शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस में सिपाही से लेकर उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत कर्मियों के लिए नया प्रावधान लागू कर दिया है।

 

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