दिल्ली

पत्नी से घरेलू काम कराने की अपेक्षा करना क्रूरता नहीं – Delhi High Court

India News(इंडिया न्यूज),Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने घरेलू कार्य को लेकर कहा कि, पति को अपने परिवार से अलग रहने के लिए कहना उसकी पत्नी द्वारा क्रूरता के समान है। अदालत ने यह भी कहा कि विवाह में भावी जीवन की जिम्मेदारियों को साझा करने का इरादा होता है और पति द्वारा अपनी पत्नी से घरेलू काम करने की अपेक्षा करना क्रूरता नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ ही कहा गया है कि, एक विवाहित महिला को घरेलू काम करने के लिए कहने को मदद के काम के बराबर नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे उसके परिवार के प्रति उसके प्यार और स्नेह के रूप में गिना जाएगा।

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जानें क्यों किया अदालत की टिप्पणी

इस मामले में अदालत की ये टिप्पणियाँ एक व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर उसकी शादी को खत्म करने से इनकार करने के पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते समय आईं। जानकारी के लिए बता दें कि, अपीलकर्ता पति, जो कि एक सीआईएसएफ सदस्य है, ने कहा कि वह प्रतिवादी पत्नी के घर के कामों में योगदान न देने, वैवाहिक घर छोड़ने और उसके कहने पर आपराधिक मामलों में झूठे फंसाने से व्यथित था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी और उसके परिवार ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने परिवार से अलग रहें।

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न्यायमूर्ति सुरेश कुमार की अध्यक्षता

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक बेटे का अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल करना नैतिक और कानूनी दायित्व है, जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है या नगण्य है, और हिंदू बेटे के लिए अपने परिवार से अलग होना वांछनीय संस्कृति नहीं है। “नरेंद्र बनाम के. मीना के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि एक बेटे को अपने परिवार से अलग होने के लिए कहना क्रूरता है। यह कहा गया था कि, भारत में एक हिंदू बेटे के लिए, यह एक आम बात नहीं है या शादी के बाद अपने परिवार से अलग होने की वांछनीय संस्कृति, “पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा भी शामिल थीं जिन्होने एक हालिया आदेश में ये बात कहा।

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शादी को लेकर किया टिप्पणी

जानकारी के लिए बता दें कि, अदालत ने आगे टिप्पणी कर कहा कि, “जब दोनों पक्ष विवाह बंधन में बंधते हैं, तो उनका इरादा भविष्य के जीवन की ज़िम्मेदारियों को साझा करना होता है। निर्णयों की श्रृंखला में, यह पहले ही माना जा चुका है कि यदि एक विवाहित महिला को घरेलू काम करने के लिए कहा जाता है, तो उसे इसके बराबर नहीं माना जा सकता है एक नौकरानी का काम और उसे अपने परिवार के प्रति उसके प्यार और स्नेह के रूप में गिना जाएगा। कुछ स्तरों में, पति वित्तीय दायित्वों को संभालता है और पत्नी घरेलू जिम्मेदारी स्वीकार करती है। वर्तमान मामला ऐसा ही है। भले ही अपीलकर्ता ने प्रतिवादी से घर का काम करने की अपेक्षा की हो अपराध, इसे क्रूरता नहीं कहा जा सकता।

 

Shubham Pathak

शुभम पाठक लगभग दो वर्ष से पत्रिकारिता जगत में है। वर्तमान में इंडिया न्यूज नेशनल डेस्क पर कार्यरत है। वहीं इससे पूर्व में STV Haryana, TV100, NEWS India Express और Globegust में काम कर चुके हैं। संपर्क का स्रोत:- sirshubham84@gmail.com

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