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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर की गई तोड़फोड़ और उपद्रव को लेकर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली और इंतजामों पर गहरी चिंता भी जताई।
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर की गई तोड़फोड़ और उपद्रव को लेकर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली और इंतजामों पर गहरी चिंता भी जताई और कहा कि एक संवैधानिक पदाधिकारी के आवास पर हुई घटना बेहद परेशान करने वाली स्थिति है।
प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़े गए 3 बैरिकेड्स के बाद आपको अपने कामकाज और बंदोबस्त पर गौर करने की जरूरत है। वहां कोई भी हो सकता था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बंदोबस्त के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट से वह संतुष्ट नहीं है।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने कहा कि जांच जारी है। सीसीटीवी कैमरों के विभिन्न ऐंगल की फारेंसिक जांच की जाएगी और फिर एक उचित तस्वीर सामने आएगी। इस मामले में हाईलेवल पर जांच की जाएगी।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी संजय जैन का कहना है कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी। सुरक्षा की समीक्षा भी की गई है। जांच के तहत सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा गया है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और 41ए नोटिस जारी किए गए हैं।
इसके अलावा दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक एम सिंघवी ने कहा है कि हमें दिल्ली पुलिस द्वारा पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी गई है। वीडियो में देखे गए लोगों को राजनीतिक शक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पीएम सुरक्षा में चूक के निर्देश दिए थे, लेकिन यहां लोगों ने सीएम के घर के 3 लेवल के बैरिकेड्स तोड़ दिए।
हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 17 मई, 2022 के लिए स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट ने पुलिस को व्यवस्था की विफलता के कारणों का खुलासा करते हुए एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है।
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