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India News (इंडिया न्यूज),LG Vinay Saxena: दिल्ली में अब घटतौली करने वाले दुकानदारों और व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की राह आसान हो गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली लीगल मेट्रोलॉजी (एन्फोर्समेंट) नियम 2011 में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों के बाद अब कम सामान तोलने या गैर-मानक बाट का उपयोग करने पर जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है।
नए नियमों के तहत खुदरा विक्रेता पर गैर-मानक बाट के इस्तेमाल पर जुर्माना 2500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। थोक विक्रेताओं के लिए यह जुर्माना 10,000 रुपये और पेट्रोल पंप या पेट्रोलियम उद्योगों के लिए 50,000 रुपये होगा। गैर-मानक बाट निर्माण करने वालों पर जुर्माना 1 लाख रुपये तक किया गया है, जो पहले केवल 2000 रुपये था।
ये बदलाव केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2023 के अनुरूप किए गए हैं, जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और निष्पक्ष बाजार प्रथाओं को सुनिश्चित करना है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा भेजी गई सलाह के तहत दिल्ली सरकार अब इन अपराधों के लिए कंपाउंडिंग शुल्क में वृद्धि करने में सक्षम होगी।
इन संशोधनों के लागू होने से न केवल उपभोक्ता अधिकार मजबूत होंगे, बल्कि बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्षता भी बढ़ेगी। इससे दिल्ली में व्यवसायों के लिए समान अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उपराज्यपाल ने इसे उपभोक्ता और व्यापार दोनों के अनुकूल कदम बताया है। नए नियमों के तहत सख्ती से लागू होने वाले ये प्रावधान दिल्ली को उपभोक्ता-अनुकूल और व्यापार-अनुकूल बनाने में मदद करेंगे। इससे उपभोक्ता अधिक सशक्त होंगे और व्यापारिक अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।
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