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India News(इंडिया न्यूज),Manish Sisodia: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें सप्ताह में एक बार अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया हिरासत में सप्ताह में एक बार अपनी पत्नी से मिल सकेंगे। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा है।
बता दें कि कोर्ट अब मामले की अगली सुनवाई 8 मई को करेगा। मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। उन्होंने कई बार जमानत याचिका दायर की है। लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इस बार सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
वहीं, कोर्ट ने याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई। अंतरिम आवेदन में सिसोदिया ने अदालत से अनुरोध किया था कि निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जाए, जिसमें उन्हें अपनी याचिका लंबित रहने के दौरान सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई थी। ईडी के वकील ने कहा कि अगर निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा जाता है तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस शर्मा ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। निचली अदालत ने 2021-22 की अब रद्द हो चुकी दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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