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India News(इंडिया न्यूज), Manish Sisodia Curative Petition: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से गुरुवार (14 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी है. सिसोदिया के द्वारा 4 मार्च को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से उनकी क्यूरेटिव पेटिशन पर तुरंत सुनवाई करने की अपील की थी. आप नेता ने कोर्ट के 2023 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका लगाई थी. जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. बता दें कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की तरफ से 4 मार्च को पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का निर्देश देने की मांग किया गया था.
आप नेता मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट इसलिए याचिका पर सुनवाई नहीं कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका लंबित है. दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने 30 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला केस में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बेल देने से मना कर दिया था. जिसके बाद सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका भी 14 दिसंबर, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए वह इसी आदेश पर दोबारा विचार की मांग कर रहे थे.
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बता दें कि, सीबीआई ने आप आदमी पार्टी के नेता को 26 फरवरी, 2023 को शराब घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया था. जिसके बाद सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन केस में प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. वहीं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली कैबिनेट से 28 फरवरी, 2023 को इस्तीफा दे दिया था.
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