होम / दिल्ली / Delhi VS Centre: दिल्ली की बॉस केजरीवाल सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Delhi VS Centre: दिल्ली की बॉस केजरीवाल सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

BY: Roshan Kumar • LAST UPDATED : May 11, 2023, 12:03 pm IST
ADVERTISEMENT
Delhi VS Centre: दिल्ली की बॉस केजरीवाल सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Delhi VS Centre

India News (इंडिया न्यूज़), Delhi VS Centre, दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और माना कि नौकरशाहों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। मुख्य न्यायदीश ने कहा कि यह सर्वसम्मत निर्णय। यह मामला सरकार के असमान संघीय मॉडल से संबंधित है जिसमें दिल्ली और केंद्र के बीच शक्ति की जंग शामिल है।

  • पांच जजों की बेंच ने सुनाया फैसला 
  • पहले दो जजों की बेंच ने सुना था
  • अनुच्छेद 239एए की व्याख्या की

फैसले में कहा गया कि संविधान की सूची 1 में केंद्र के पास अनन्य शक्तियाँ हैं और राज्य के पास सूची 2 में … समवर्ती केंद्र और राज्यों दोनों के पास है लेकिन राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ के मौजूदा कानून के अधीन होगी … यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों का शासन अपने हाथ में न ले लिया जाए।

शक्ति चुनी हुई सरकार के पास

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार के लोकतांत्रिक रूप में, प्रशासन की वास्तविक शक्ति निर्वाचित सरकार के पास होनी चाहिए। यदि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं दी जाती है, तो जवाबदेही की तीनों श्रृंखला का सिद्धांत बेमानी हो जाएगा। अगर अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं या उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत प्रभावित होता है। अधिकारियों को लगता है कि वे सरकार के नियंत्रण से अछूते हैं, जो जवाबदेही को कम करेगा और शासन को प्रभावित करेगा

संविधान पीठ का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय का मानना ​​है कि यदि प्रशासनिक सेवाओं को विधायी और कार्यकारी डोमेन से बाहर रखा जाता है, तो मंत्रियों को उन सिविल सेवकों को नियंत्रित करने से बाहर रखा जाएगा जिन्हें कार्यकारी निर्णयों को लागू करना है। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ इस पर फैसला सुनाया की राष्ट्रीय राजधानी में सिविल सेवकों के तबादलों और पोस्टिंग पर केंद्र या दिल्ली सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण है या नहीं।

18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा

बेंच ने इस साल 18 जनवरी को पांच दिन की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था । मामला 2018 में उठा, जब सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 239एए की व्याख्या की थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल हैं। एनसीटी की अजीबोगरीब स्थिति और दिल्ली विधानसभा की शक्तियां और एलजी के कामों को लेकर बहस हुई।

भारत सरकार ने कानून पास किया

केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट (GNCTD Act) पास किया था. इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे. आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. आम आदमी पार्टी अक्सर केंद्र सरकार पर चुनी हुई सरकार के कामकाज में बाधा डालने के लिए उपराज्यपाल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाती रही है.

मंत्रिमंडल के साथ काम करें

उस फैसले में अदालत ने फैसला कहा था कि एलजी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं और उन्हें दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा। इसके बाद सेवाओं सहित व्यक्तिगत पहलुओं से संबंधित अपीलों को एक नियमित पीठ के समक्ष रखा गया।

जजों की राय अलग-अलग थी

नियमित पीठ ने 14 अप्रैल, 2019 को दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तनातनी से संबंधित विभिन्न व्यक्तिगत पहलुओं पर अपना फैसला सुनाया था । हालाँकि, खंडपीठ के दो न्यायाधीश – जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की राय भारत के संविधान की अनुसूची VII, सूची II, प्रविष्टि 41 के तहत ‘सेवाओं’ के मुद्दे पर अलग-अलग थी। चकि खंडपीठ के न्यायाधीशों की राय अलग-अलग थी इसलिए उस पहलू को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया था। इसके बाद तीन जजों की बेंच ने केंद्र के अनुरोध पर इस मामले को संविधान पीठ को रेफर कर दिया।

यह भी पढ़े-

Tags:

delhi news

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

धरती पर इस गुफा में आज भी मौजुद है कर्ण का कवच-कुंडल, आम इंसान जिसे कभी नही पाएंगे जान, इंद्र ने अंगराज से क्यों मांगा था दान?
धरती पर इस गुफा में आज भी मौजुद है कर्ण का कवच-कुंडल, आम इंसान जिसे कभी नही पाएंगे जान, इंद्र ने अंगराज से क्यों मांगा था दान?
राजकीय सम्मान के साथ दी जा रही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई, PM Modi समेत कई दिग्गज नेता मौजूद
राजकीय सम्मान के साथ दी जा रही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई, PM Modi समेत कई दिग्गज नेता मौजूद
Road Accident: अनियंत्रित गाड़ी ने कुचला, लापरवाही ने ली एक युवक की जान, मौके से कार चालक फरार
Road Accident: अनियंत्रित गाड़ी ने कुचला, लापरवाही ने ली एक युवक की जान, मौके से कार चालक फरार
संभल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का हुआ भूमि पूजन, ASP ने रखी आधारशिला
संभल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का हुआ भूमि पूजन, ASP ने रखी आधारशिला
Delhi Rain Record: दिल्ली-NCR में टूटा 15 सालों का रिकॉर्ड! दिसंबर में भारी बारिश से गिरा पारा
Delhi Rain Record: दिल्ली-NCR में टूटा 15 सालों का रिकॉर्ड! दिसंबर में भारी बारिश से गिरा पारा
मुसीबत की जड़ बन सकती है ये देसी दवा, इन 5 लोगों को भूलकर भी नही चाहिए खाना वरना पड़ सकता है पछताना!
मुसीबत की जड़ बन सकती है ये देसी दवा, इन 5 लोगों को भूलकर भी नही चाहिए खाना वरना पड़ सकता है पछताना!
राहुल गांधी ने बेटे की तरह मनमोहन सिंह को दी आखिरी विदाई, गुरु को टकटकी लगाए निहारते रहे
राहुल गांधी ने बेटे की तरह मनमोहन सिंह को दी आखिरी विदाई, गुरु को टकटकी लगाए निहारते रहे
राम मंदिर निर्माण को लेकर अपडेट! कितना बन गया राम मंदिर, कब पूरा होगा कौन सा काम
राम मंदिर निर्माण को लेकर अपडेट! कितना बन गया राम मंदिर, कब पूरा होगा कौन सा काम
Delhi Factory Fire News: नमकीन फैक्टरी में धमाके के बाद आग भीषण आग! चार घायल
Delhi Factory Fire News: नमकीन फैक्टरी में धमाके के बाद आग भीषण आग! चार घायल
एमपी में बड़ा बदलाव: MP सरकार ने लिया बड़ा फैसला! बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब करना होगा ये काम, जानें यहां
एमपी में बड़ा बदलाव: MP सरकार ने लिया बड़ा फैसला! बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब करना होगा ये काम, जानें यहां
Uttarakhand Weather: बारिश और बर्फबारी से व्यापार प्रभावित, स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान, Yellow Alert जारी
Uttarakhand Weather: बारिश और बर्फबारी से व्यापार प्रभावित, स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान, Yellow Alert जारी
ADVERTISEMENT