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केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस तथ्य नहीं…, सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दी दलील

India News(इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal Arrest: सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दूसरे दिन दिल्ली सीएम की ओर से अभिषेक मुन सिंघवी ने दलीलें पेश कीं। सिंघवी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाहों के बयानों की […]

BY: Rajesh kumar • UPDATED :
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India News(इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal Arrest: सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दूसरे दिन दिल्ली सीएम की ओर से अभिषेक मुन सिंघवी ने दलीलें पेश कीं। सिंघवी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाहों के बयानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी पर केजरीवाल के खिलाफ बयान देने का दबाव डाला गया ताकि बदले में वह अपने बेटे राघव मुंगटा को जमानत दिला सकें।

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Arvind Kejriwal

दिल्ली शराब घोटाला मामले में राघव मुंगटा को पिछले साल 11 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। सिंघवी ने कहा कि मार्च 2023 में उनके पिता ने बयान दिया था कि वे धर्मार्थ भूमि को लेकर केजरीवाल से मिले थे। इस बयान में उन्होंने साफ कहा है कि ये मीटिंग एक्साइज पॉलिसी को लेकर नहीं थी। राघव के पांच महीने तक जेल में रहने के बाद पिता एमएसआर टूट गए और उन्होंने 16-17 जुलाई को केजरीवाल के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराया।

सिंघवी की दलील- केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस तथ्य नहीं

सिंघवी ने दलील दी कि एमएसआर के बयान के अगले ही दिन राघव को जमानत मिल गई, ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध भी नहीं किया। यहां तक कि जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उनमें भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ठोस तथ्य नहीं है। यह बयान अफवाहों पर आधारित है।

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सिंघवी ने कहा कि मगुंटा रेड्डी ने पहला बयान मार्च में दिया और फिर दूसरा बयान जुलाई में दिया। मैगुंटा का कहना है कि कविता ने उन्हें बताया, उनके बेटे ने उन्हें बताया और फिर उनके बेटे ने कविता को बताया, यह सब अफवाह है, जो कि 99 प्रतिशत अपराध के बारे में है।

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