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Chitpurni Navratri Fair: You Can Have Darshan Only On The Go
लंगर, भजन, कीर्तन और धार्मिक आयोजनों पर रहेगा प्रतिबंध
इंडिया न्यूज, ऊना:
Chintpurni Navratri Fair : चिंतपूर्णी में 7 से 14 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले शारदीय नवरात्र मेले के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने कोविड-19 एसओपी जारी कर दी है। इस संबंध में मंदिर आयुक्त एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं को चलते हुए ही दर्शन करने की अनुमति रहेगी। हवन, यज्ञ और मंदिर परिसर में मंडली पर प्रतिबंधित रहेगा। बिना दर्शन पर्ची के तीर्थयात्रियों को दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी तथा निर्धारित स्थानों पर कोविड-19 लक्षणों की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को धर्मशाला में केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही ठहरने की अनुमति रहेगी। मां चिंतपूर्णी के दर्शन पूरा दिन किए जा सकते हैं और मेले के दौरान मंदिर केवल रात्रि 11से 12 बजे तक सिर्फ एक घंटा दर्शन के लिए बंद रहेगा। डीसी राघव शर्मा ने कहा कि भजन, कीर्तन, सत्संग, भागवत व अन्य धार्मिक आयोजनों पर मंदिर परिसर में प्रतिबंध रहेगा। मंदिर परिसर में भीड़ न हो, इसके लिए मंदिर सहायक आयुक्त दर्शन पर्ची जारी करना रोक सकेगा।
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डीसी ने कहा कि भीड़ के दृष्टिगत चिंतपूर्णी क्षेत्र में अस्थाई दुकानें नहीं खुल सकेंगी तथा केवल सूखा प्रसाद ही चढ़ाया जा सकेगा। श्रद्धालुओं को मंदिर में बैठने, खड़े होने तथा इंतजार करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में झंडा ले जाने की अनुमति नहीं होगी, केवल मंदिर अधिकारी द्वारा चिन्हित स्थान पर ही झंडा चढ़ाया जा सकता है।
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जिलाधीश ने कहा कि चिकित्सीय परीक्षण के बाद केवल एसिम्टोमैटिक (बिना लक्षणों वाले) श्रद्धालु ही मंदिर परिसर में जा सकेंगे, जबकि कोविड जैसे लक्षणों वाले श्रद्धालुओं को अस्पताल में आइसोलेट किया जाएगा और उनकी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मंदिर के अंदर जाने की अनुमति होगी। श्रद्धालु दर्शन के लिए न्यू बस स्टैंड, चिंतपूर्णी सदन व शंभू बैरियर पर पंजीकरण और मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं।
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राघव शर्मा ने कहा कि पुजारी श्रद्धालुओं को न तो प्रसाद वितरित करेंगे और न ही मौली बांधेंगे। उनके द्वारा किसी एक श्रद्धालु या श्रद्धालुओं के समूह के लिए पूजा अर्चना भी नहीं की जाएगी। कन्या पूजन और हवन आयोजन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुजारियों को भी कोरोना संक्रमण के लिए निर्धारित हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। गर्भगृह में एक समय पर केवल दो पुजारियों को ही बैठने की अनुमति रहेगी।
डीसी ने कहा कि दुकानदार व होटल मालिकों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके स्टाफ और आगंतुकों द्वारा फेस कवर का प्रयोग, हाथों को धोना, सामाजिक दूरी जैसी हिदायतों की अनुपालना हो रही है। दुकानदार दुकान से बाहर विक्रय सामग्री नहीं रखेगा। उल्लंघन करने वाले की दुकान तीन दिन के लिए बंद कर दी जाएगी।
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राघव शर्मा ने कहा कि सभी पुलिसकर्मी, होम गार्ड व अन्य ड्यूटी कर्मचारी ड्यूटी समय पर मास्क का प्रयोग करेंगे। पुलिस कर्मी और होम गार्ड प्रवेश द्वार पर श्रद्धालुओं में भीड़ एकत्रित न होने दें और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि बिना मास्क श्रद्धालुओं का चालान किया जाएगा तथा बिना मास्क के मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नही होगी।
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