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Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद में ईद पर वजू के लिए व्यवस्था करेगा प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

Divya Gautam • LAST UPDATED : April 21, 2023, 6:17 pm IST

India News (इंडिया न्यूज़) Gyanvapi Mosque Case, Varanasi: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में ईद पर वजू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन किया गया था। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 21 अप्रैल को जिला प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मस्जिद में वजू के लिए पानी से भरे टब पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए जाएं। गौरतलब है कि पिछले साल इसी मस्जिद में शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था।

पानी के टब उपलब्ध कराए जाएं- सुप्रीम कोर्ट

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि वजू की सुविधा मुहैया कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि पानी के टब पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए जाएं।

शिवलिंग वाली जगह की बढ़ी सुरक्षा

पीठ ने मस्जिद प्रबंधन समिति का यह बयान भी दर्ज किया था कि सचल शौचालय मुहैया कराए जाने पर भी वह संतुष्ट हो जाएगी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 11 नवंबर को उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां एक ‘शिवलिंग’ पाए जाने का दावा किया गया था।

मस्जिद समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने पीठ से मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि रमजान का महीना चल रहा है और पर्याप्त प्रबंध किए जाने चाहिए। वजू के लिए पानी का इस्तेमाल एक ड्रम से किया जा रहा है और रमजान के मद्देनजर नमाजियों की संख्या बढ़ गई है।

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