India News (इंडिया न्यूज), MBBS Admission: बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित राधा देवी जागेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के पहले शैक्षणिक सत्र में एडमिशन लेने वाले 100 से अधिक छात्रों को पटना उच्च न्यायालय ने प्रवेश को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा दायर सभी पांच अपीलों को खारिज करने वाले एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मेडिकल कॉलेज की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए एकल पीठ ने सत्र 2021-22 के पहले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए 100 से अधिक मेडिकल छात्रों के प्रवेश को वैध करार दिया था।

इस वजह से हुआ था एडमिशन रद्द

बता दें कि, 150 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी देने के बाद काउंसिल की रेटिंग बोर्ड की टीम ने 26 और 27 नवंबर 2021 को मेडिकल कॉलेज और उसके अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान वांछित 60 की तुलना में केवल 42 ओपीडी में मरीज पाए गए थे। साथ ही कॉलेज के कई संकायों में शिक्षकों की कमी पायी गयी, जिसके आधार पर काउंसिल ने 15 फरवरी 2022 को राज्य सरकार को पत्र जारी कर आदेश दिया कि इस मेडिकल कॉलेज में कोई भी एडमिशन नहीं लेगा।

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कोर्ट ने छात्रों के हक में सुनाया फैसला

मामले को लेकर राज्य सरकार और मेडिकल कॉलेज की ओर से काउंसिल को बताया गया कि 150 एमबीबीएस सीटों की मंजूरी मिलने के बाद नियमानुसार, 100 से अधिक छात्रों का प्रवेश लिया जा चुका है। लेकिन काउंसिल ने सरकार के जवाब को खारिज करते हुए 18 अप्रैल 2022 को एडमिशन रद्द कर दिया गया था। कॉलेज को दी गई अनुमति वापस ले ली गई। कॉलेज ने काउंसिल के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी जिसके बाद कोर्ट ने नामांकन को सही करार दिया।

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