NCERT Syllabus: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCERT पाठ्यक्रम की समीक्षा सिर्फ कक्षा 8 तक सीमित न रहे. यह शिक्षा में पारदर्शिता, गुणवत्ता और सभी कक्षाओं में संतुलित सुधार की आवश्यकता को बताता है.
NCERT Syllabus: Supreme Court ने एनसीईआरटी को दिए ये निर्देश
NCERT Syllabus News: देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक संतुलित और व्यापक बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि NCERT पाठ्यक्रम की समीक्षा केवल कक्षा 8 तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे सभी कक्षाओं तक विस्तारित किया जाना चाहिए. यह निर्देश शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है.
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने विशेष रूप से यह निर्देश दिया कि पाठ्यक्रम में न्यायपालिका से जुड़े सभी विषयों की भी गहराई से समीक्षा की जाए. उनका मानना है कि छात्रों को देश की न्याय व्यवस्था की सही और संतुलित जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि वे जागरूक नागरिक बन सकें. यह कदम छात्रों में संवैधानिक समझ और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में मदद करेगा.
केंद्र सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए पहले ही एक तीन सदस्यीय समिति बनाई जा चुकी है. इस समिति में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल और पूर्व पुलिस अधिकारी प्रकाश सिंह शामिल हैं. यह समिति विभिन्न विषयों का मूल्यांकन कर आवश्यक बदलावों की सिफारिश करेगी.
इसके अलावा, NCERT ने भी शिक्षा सुधार के लिए कदम उठाते हुए एमसी पंत की अध्यक्षता में एक हाई-पावर्ड कमेटी का गठन किया है. इस समिति का उद्देश्य राष्ट्रीय सिलेबस को बेहतर बनाना और शिक्षकों के प्रशिक्षण को मजबूत करना है. इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के सीखने के अनुभव को अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद है.
यह पूरा घटनाक्रम छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा प्रणाली के लिए एक सकारात्मक संकेत है. व्यापक समीक्षा से पाठ्यक्रम अधिक प्रासंगिक, संतुलित और आधुनिक बन सकेगा. साथ ही, यह बदलाव छात्रों को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखकर उन्हें वास्तविक जीवन के लिए भी तैयार करेगा.
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