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महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने Jacqueline Fernandez को दिए थे वसूली के पैसों से तोहफे, अब एक्ट्रेस ने उठाया ये बड़ा कदम

BY: Nishika Shrivastava • LAST UPDATED : November 27, 2024, 4:02 pm IST
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महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने Jacqueline Fernandez को दिए थे वसूली के पैसों से तोहफे, अब एक्ट्रेस ने उठाया ये बड़ा कदम

Jacqueline Fernandez and Sukesh Chandrashekhar Case

India News (इंडिया न्यूज़), Jacqueline Fernandez and Sukesh Chandrashekhar Case: बी टाउन एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) का नाम पिछले काफी समय से ठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) से जुड़ रहा है। जैकलीन फर्नांडीज ने हमेशा सुकेश के नाम से जुड़े सभी अवैध मामलों से अपने संबंध से इनकार किया है। इस बीच, जैकलीन फर्नांडीज के वकील ने तर्क दिया कि केवल अभिनेत्री ही सुकेश के अवैध मामलों से अनजान थी और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए।

जैकलीन फर्नांडीज के वकील ने इस मामले पर कही ये बात

जानकारी के अनुसार, समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि जैकलीन फर्नांडीज के वकील ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि सूचीबद्ध अपराध से मौद्रिक लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत धन शोधन का मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि, अभिनेत्री आर्थिक लाभ के लिए किसी आपराधिक गतिविधि का हिस्सा नहीं थी, इसलिए, उसे धन शोधन के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

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इसके जवाब में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसके खिलाफ दायर आरोप पत्र के खिलाफ जैकलीन द्वारा दायर याचिका में अपनी दलीलें पेश करेगा। समाचार एजेंसी ने बताया कि न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने ईडी के विशेष वकील द्वारा प्रस्तुतियां सुनने के लिए मामला पंजीकृत किया। सुनवाई की अगली तारीख 3 दिसंबर निर्धारित की गई है।

सुकेश ने जबरन वसूली गई रकम से दिए थे

वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे बताया कि जैकलीन फर्नांडीज को नहीं पता था कि सुकेश चंद्रशेखर से उसे जो उपहार मिल रहे थे, वो जबरन वसूली गई रकम से थे। अभिनेत्री के वकील ने विजय मदनलाल चौधरी के मामले में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया और कहा कि जांच के दौरान कुर्क की गई संपत्ति जरूरी नहीं कि अपराध की आय का हिस्सा हो। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल, अधिवक्ता प्रशांत पाटिल और शक्ति पांडे, जैकलीन फर्नांडीज की ओर से तथा अधिवक्ता जोहेब हुसैन प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए।

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यह भी कहा गया कि एक ही तथ्य के आधार पर दो मामलों में महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। अदिति सिंह से जबरन वसूली के अपराध में मकोका के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। याचिकाकर्ता उस मामले में गवाह है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वह अपराध सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है और उसने उससे आर्थिक लाभ नहीं उठाया। कुछ दिन पहले, जैकलीन ने ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ दायर आरोपपत्र को चुनौती देते हुए दावा किया था कि उन्हें मिले उपहारों के अवैध स्रोत के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी।

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