India News (इंडिया न्यूज), Elvish Yadav: इस साल मार्च में एल्विश यादव उस समय विवादों में आ गए थे जब उन्होंने गुरुग्राम में मैक्सटर्न नाम से मशहूर यूट्यूबर सागर ठाकुर की पिटाई की थी। एक दुकान के अंदर उनकी लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया था और बाद में मैक्सटर्न ने बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि, कुछ दिनों के बाद उन्होंने लड़ाई को सुलझा लिया और साथ में घूमते-फिरते देखा गया। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यादव के खिलाफ़ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है।
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रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर को इस शर्त के साथ रद्द कर दिया कि वह और उसके साथी सोशल मीडिया पर हिंसा और मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा देने से बचें। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा के अनुसार, “एफआईआर में दर्शाया गया है कि हिंसा का मकसद लोकप्रियता और सामग्री निर्माण को लेकर कुछ विवाद था, जिसमें एल्विश यादव और उसके साथियों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे।”
उन्होंने बताया की, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इसी तरह की हिंसक हरकतें न दोहराई जाएं, कि प्रभावित अनुयायी आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए दुष्कर्म से प्रभावित न हों और कि आरोपी इस गलत धारणा में न रहें कि ऐसे मामलों को कानूनी व्यवस्था द्वारा हल्के में लिया जाता है, यह अदालत कुछ शर्तों के साथ संबंधित एफआईआर को रद्द करने का प्रस्ताव करती है।”
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा, “समाज में हिंसा का ऐसा वास्तविक उपयोग स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। मीडिया के प्रभावशाली लोगों को अपने संवेदनशील अनुयायियों को उनके कार्यों के माध्यम से दिए जाने वाले संदेश के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए।”
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वायरल वीडियो में, एल्विश को एक दुकान में घुसते और YouTuber, मैक्सटर्न की पिटाई करते हुए देखा गया था। बिग बॉस ओटीटी 2 विजेता के साथ पुरुषों का एक समूह था, जिन्होंने शिकायतकर्ता की पिटाई की। वीडियो में एल्विश को दुकान में घुसते, ठाकुर को थप्पड़ मारते और बेरहमी से लात मारते हुए दिखाया गया है।
पीड़ित सागर ठाकुर ने गुरुग्राम पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में दावा किया कि एल्विश यादव ने उसे और उसके अनुयायियों को पीटा था। शिकायत के आधार पर, गुरुग्राम के सेक्टर-53 पुलिस स्टेशन में एल्विश यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 (दंगा करने की सजा), 149 (अवैध रूप से इकट्ठा होना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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