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India News (इंडिया न्यूज़), Jacqueline Fernandez Relief in Money Laundering Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में बड़ी राहत मिली है। बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में बदलाव करने का फैसला करते हुए कहा कि ‘कोर्ट की पूर्व अनुमति’ से राहत दी गई है लेकिन एक्ट्रेस को देश छोड़ने से 3 दिन पहले अदालत और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचित करना होगा।
जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि मामले में पूर्व में इस प्रकार की बंदिश लगाई गई थी। विदेश जाने से पहले बार-बार अनुमति लेना बोझिल हो जाता है। पेशेवर व्यक्ति के लिए इसके चलते आजीविका खोने का खतरा हो सकता है। इस आधार पर गोकलानी फर्नांडीज को छूट दी जा रही है, लेकिन उन्हें विदेश जाने से 3 दिन पहले ईडी और कोर्ट को सूचित करना पड़ेगा।
आपको बता दें कि पिछले साल 2022, नवंबर में जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई थी। इसके साथ ही शर्त रखी गई थी कि वो अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश के बाहर नहीं जा सकती। अदालत ने कहा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के नाते जैकलीन को अक्सर विदेश यात्रा करनी पड़ती है। कभी-कभी चंद घटें पहले ही इसकी सूचना मिलती है, ऐसे में ये संभव नहीं है कि इतनी कम समय में परमिशन लिया जा सके।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जैकलीन फर्नांडीज को अपनी यात्रा का व्यापक विवरण प्रदान करना अनिवार्य होगा। जिसमें वो देश से जहां जाएंगी, रहने की अवधि और उनके आवास, संपर्क नंबर आदि जैसे अन्य विवरण शामिल हैं। जमानत की शर्तों में ढील इस आधार पर दी गई कि एक्ट्रेस ने पहले उनका दुरुपयोग नहीं किया था।
कोर्ट ने नया विकल्प पेश करते हुए FDR जमा कर विदेश जाने की अनुमति दी है। इसका मतलब है कि जब जैकलीन विदेश जाना चाहेंगी, उन्हें अपने पासपोर्ट के साथ 50 लाख FDR (एक प्रकार का सिक्योरिटी डिपॉजिट) जमा करना होगा। वापस लौटने पर उन्हें FDR वापस कर दिया जाएगा। जैकलीन फर्नांडीज ने पहले अपनी जमानत शर्तों में ढील देने के लिए अदालत का रुख किया था और कहा था कि कुछ स्थितियों में विदेश जाने के लिए अदालत से अनुमति लेने में उन्हें समय लगता है।
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