Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस केस में अंतरिम जमानत दे दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस केस में अंतरिम जमानत दे दी है.
Rajpal Yadav: दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी कि वह बेल बॉन्ड के तौर पर 1 लाख रुपये जमा करें और 1 श्योरिटी दें. यह तब हुआ जब प्राइवेट कंपनी M/S मुरली प्रोजेक्ट के वकील ने कन्फर्म किया कि यादव ने बाउंस हुए चेक की रकम के बदले कंपनी के बैंक अकाउंट में ₹1.5 करोड़ जमा किए थे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर आज दोपहर 3:00 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा कर दिया जाता है, तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो मामले पर कल सुबह फिर से सुनवाई होगी.
भारत के मशहूर एक्टर्स में से एक राजपाल यादव अभी 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं. यह केस राजपाल यादव की 2012 में बनी डायरेक्ट की हुई फिल्म अता पता लापता के बकाया पेमेंट से जुड़ा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई और इसे फंड करने के लिए लिए गए लोन पर सालों तक इंटरेस्ट बनता रहा.
राजपाल यादव ने अधिकारियों के सामने सरेंडर करने से कुछ समय पहले अपनी पैसे की तंगी के बारे में एक इमोशनल बयान दिया. जब उनसे लीगल दिक्कतों के बारे में पूछा गया तो राजपाल ने बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए कहा कि सर क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं और कोई उपाय नहीं दिखता. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि सर यहां हम सब अकेले हैं. कोई दोस्त नहीं है. मुझे इस मुश्किल से अकेले ही निपटना होगा.
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