Cinema Hall: सिनेमा हाल एक निजी संपत्ति होती है। उसके अंदर क्या बिक सकता है और क्या नहीं ये सिर्फ सिनेमा हाल का मालिक ही तय कर सकता है। मल्टीप्लेक्स मालिकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन मंगलवार को सिनेमा देखने आए लोगों को सिनेमा हाल मालिक घर के अंदर खाने और पीने की बाहरी चीजों को अंदर लाने पर रोक सकता है। मगर वह किसी को विवश भी नहीं कर सकते हैं। वह केवल अंदर बिकने वाली चीजों को लेकर स्वतंत्र हैं। बाहरी वस्तुओं को लाने से रोक सकता हैं।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खानपान की सामग्री बेचने के नियम और शर्तें निर्धारित करने का अधिकार केवल सिनेमा हाल मालिकों के पास ही है। ऐसे में वही यह तय करेंगे कि खाने-पीने की चीजें को अंदर लाया जा सकता या नहीं। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि ‘‘दर्शक मनोरंजन के लिए सिनेमाघर में आते हैं। हमारा स्पष्ट मत है कि उच्च न्यायालय ने राज्य को आदेश देकर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने न्याय क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन किया, जिसमें कहा गया कि दर्शक को सिनेमाघर परिसर में बाहर से खानपान की सामग्री लाने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए।’’
बताते चलें कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई कर रही थी। पीठ ने आगे कहा कि फिल्म देखनी है या फिर नहीं, ये पूरी तरह दर्शक की पसंद का विषय होना चाहिए। यदि कोई सिनेमाघर में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति को नियम शर्तों का पालन करना होगा।
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