India News (इंडिया न्यूज़), Haryana Municipal Elections : हरियाणा नगर निकाय चुनाव में अब नोटा (NOTA) केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक कल्पित प्रत्याशी की तरह माना जाएगा। जी हां, यदि किसी वार्ड में नोटा को सबसे अधिक वोट मिलते हैं तो उस क्षेत्र का चुनाव रद्द कर दिया जाएगा और नए सिरे से चुनाव करवाया जाएगा।
हरियाणा निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनावों में ईवीएम (EVM) पर नोटा का विकल्प दिया जाएगा। यदि किसी भी वार्ड में नोटा को अन्य प्रत्याशियों से अधिक वोट मिलते हैं तो वहां कोई भी उम्मीदवार विजयी घोषित नहीं होगा और चुनाव रद्द कर दिया जाएगा।
Haryana Municipal Elections
रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन आयोग को सूचना देने के बाद फिर से चुनाव कराए जाएंगे। इस स्थिति में पहले चुनाव में खड़े हुए वे सभी प्रत्याशी, जिन्हें नोटा से कम वोट मिले थे, वे दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वहीं यदि दूसरी बार हुए चुनाव में भी नोटा को सबसे अधिक वोट मिलते हैं तो तीसरी बार चुनाव नहीं कराया जाएगा। ऐसे में दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाएगा।
आपको बता दें कि फिलहाल यह नियम केवल हरियाणा नगर निकाय चुनावों में लागू होगा। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अभी तक नोटा को कल्पित प्रत्याशी नहीं माना गया। हरियाणा में 2018 के बाद से हुए नगर निकाय चुनावों में नोटा का विकल्प दिया गया था, लेकिन अब इसे और प्रभावी बनाया गया है। इससे मतदाताओं को अयोग्य उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ा संदेश देने का मौका मिलेगा।