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Venom Smuggling Case : किस कानून के तहत मिली एल्विश को सजा, ऐसे होती है सांप के जहर की तस्करी

BY: Itvnetwork Team • LAST UPDATED : March 23, 2024, 9:01 am IST
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Venom Smuggling Case : किस कानून के तहत मिली एल्विश को सजा, ऐसे होती है सांप के जहर की तस्करी

Venom Smuggling Case

India News (इंडिया न्यूज), Venom Smuggling Case : सांप को दुनिया का सबसे जहरीला जानवर माना जाता है। यूट्यूबर एल्विश यादव केस के बाद हर किसी के मन में ये सवाल हैं कि सांप के जहर से लोग नशा कैसे करते हैं। क्योंकि सांप का जहर बहुत खतरनाक और जहरीला होतै है। इसके अलावा दुनियाभर में सांप की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। जानकारी के मुताबिक नशा करने के लिए लोग इनकी कुछ खास प्रजातियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए इन सांपों की तस्करी की जाती है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक अध्ययन में बताया गया हैं कि आज कल लोग सांप, बिच्छू जैसे रेप्टाइल्स के जहर का इस्तेमाल नशीले पदार्थों के रूप में कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर लोग सांप के जहर का नशा कैसे करते हैं।

कैसे होता है नशा?

कुछ रिसर्च पेपर की माने तो सांप के जहर का नशा करने के लिए लोग खुद को होंठ, जीभ या कान के लोब पर सांप से कटवाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत झटके में की जाती है, ताकि ज्यादा जहर ना जाए।

ये है सजा का प्रावधान

भारतीय संविधान पेड़ और जानवरो सभी के लिए कानून बनाए गए हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में पौधों के अलग-अलग प्रजातियों और जंगली जानवरों से बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए नियम बनाए गए हैं। वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 49 और सेक्शन 49 B के तहत जानवरों का गलत इस्तेमाल या तस्करी करना अपराध है। ऐसा करने पर कानूनी रूप से तीन से सात साल तक की सजा मिल सकती हैं।

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