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India News (इंडिया न्यूज़),Sanjauli Mosque Latest Update: शनिवार को नगर निगम आयुक्त की अदालत में संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई हुई। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने संजौली मस्जिद कमेटी के चेयरमैन और वक्फ बोर्ड को शेष बची दो मंजिलों के लिए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले नगर निगम आयुक्त की अदालत ने तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे, जो अभी भी बरकरार हैं।
संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को अब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर जवाब फाइल बनाने को कहा गया है। संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की ओर से जवाब फाइल जमा होने के बाद मामले की सुनवाई के लिए नई तारीख तय की जाएगी। गौरतलब है कि संजौली में पांच मूर्तियां बनाई गई हैं।
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संजौली केस मस्जिद में जिला अदालत में भी अलग से सुनवाई चल रही है। नगर निगम निगम के कमिश्नर की अदालत के जज को जिले में चुनौती देने वाली याचिका पर अब 18 नवंबर को सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम कमिश्नर की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कमिश्नर ने मस्जिद की तीन मंजिलों को हटाने का आदेश जारी किया है.
मुस्लिम पक्ष का कहना है कि संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने मस्जिद की तीन मंजिलें गिराने की लिखित पेशकश ली थी, जिसके लिए वह अधिकृत नहीं थे। यह सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 ट्रायल की अदालत में न्यायाधीश वैद्य गर्ग द्वारा की जा रही है।
आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त न्यायालय ने मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने के आदेश जारी किए थे। 11 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद ही अपने अवैध कब्जे वाले हिस्सों को गिरा दिया था। नगर निगम आयुक्त न्यायालय के आदेश के बाद संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से कोई आपत्ति नहीं ली।
21 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी संजौली मस्जिद के पुराने पुजारी पर आठ सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेने का आदेश जारी किया था। जल्द ही इस मामले के लिए स्थानीय संजौली से अभिलेख प्राप्त हो गए। यह मामला नगर निगम आयुक्त के न्यायालय में है। फाइल के माध्यम से नगर निगम आयुक्त से मामले में जल्द से जल्द आदेश जारी करने की मांग की गई।
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