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Delhi Excise Policy Case: सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

BY: Akanksha Gupta • LAST UPDATED : March 31, 2023, 4:43 pm IST
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Delhi Excise Policy Case: सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

Delhi Excise Policy Case

Legally Speaking Desk, India News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल ने आदेश पारित किया। 24 मार्च को जज ने जमानत याचिका फैसले के लिए सुरक्षित रख ली थी। सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य सदस्यों पर रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब का लाइसेंस देने का आरोप लगाया गया है।

ईडी और सीबीआई ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच का सुझाव देने के बाद कथित घोटाले की जांच शुरू की। रिपोर्ट के अनुसार, डिप्टी सीएम ने महत्वपूर्ण वित्तीय परिणामों वाली नीति को अधिसूचित करके वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया। हालांकि सिसोदिया को सीबीआई की चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उनके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जांच खुली रही। आप ने सिसोदिया के निर्दोष होने का दावा करते हुए दावों का खंडन किया है।

सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद लिया था हिरासत में

सिसोदिया के अनुसार, नीति और उसमें किए गए समायोजन एलजी द्वारा अधिकृत थे, और सीबीआई अब एक निर्वाचित सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों की जांच कर रही है। सिसोदिया को करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने हिरासत में लिया था। 27 फरवरी को, दिल्ली के अदालत ने सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद मामले में 4 मार्च तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने 6 मार्च तक उन्हें  हिरासत में लिया और फिर न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

CBI के बाद ED ने किया गिरफ्तार

जिसके बाद में उन्हें उसी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और 10 मार्च को एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। 17 मार्च को अदालत ने उनकी नजरबंदी को और पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने 3 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी।

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